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    'साहब बचाइए...नौकरी के लिए पत्नी करा देगी मेरी हत्या', पति की गुहार सुन पुलिस थाने में मचा हड़कंप

    Updated: Sun, 20 Apr 2025 11:34 AM (IST)

    वाराणसी में एक रेलवे लोको पायलट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी पत्नी और साला मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। पायलट ने पत्नी की बातचीत की रिकॉर्डिंग पुलिस को सौंपी जिसमें हत्या की योजना बनाई जा रही थी। पत्नी ने मेरठ कांड की तरह अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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    पत्नी की धमकी से पति परेशान। जागरण

    संवाद सहयोगी, वाराणसी। साहब बचाइए, मेरी पत्नी नौकरी के लिए साले के साथ मिलकर हत्या करवाना चाहती है। पति ने अपनी पत्नी और साले के बीच हुई बातचीत मोबाइल में रिकार्ड होने का हवाला देते हुए तहरीर दी। कहा कि पत्नी से सवाल जवाब करने पर कहती है मेरठ की घटना की तरह तुम्हारा भी मर्डर हो जाएगा। सिगरा पुलिस मामले की गंभीरता को समझते हुए विवाहिता और उसके भाई के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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    गया (बिहार) के कोंच तरारी के रहने वाले सुमित कुमार पूर्वाेत्तर रेल के वाराणसी मंडल में वरिष्ठ सहायक लोको पायलट हैं। उन्होंने अपनी पत्नी साक्षी के मोबाइल में रिकार्ड बातचीत के कुछ अंश सुने। जिसमें वह अपने भाई रविराज से हत्या कराने की योजना बनाने की बात कर रही है।

    आरोप है कि सवाल करने पर साक्षी ने सुमित को मेरठ कांड की तरह हत्या कराने की धमकी दे दी। फिर उसने अपने भाई रविराज को बुलाकर सुमित की पिटाई कर दी। धमकी दी कि तीन दिन के अंदर हत्या करवा दिया जाएगा।

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    पुलिस मामले की कर रही जांच। जागरण 


    रेलकर्मी ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ छित्तूपुर में किराए पर रहता है। आशंका जताई कि उसे भय है कि नौकरी लेने के चक्कर में उसकी पत्नी साक्षी उसकी हत्या करा सकती है। रेलकर्मी ने साक्ष्य के तौर पर रिकार्डिंग के कुछ अंश भी पुलिस के समक्ष पेश किए।

    इन धाराओं में पुलिस दर्ज किया केस

    -115(2) बीएनएसएस की धारा 2023

    नोट : कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाने के इरादे से कार्य करता है और उसे चोट लगती है, तो एक साल की कैद या दस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रविधान है।

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    -351(3) बीएनएसएस की धारा 2023

    नोट : इस धारा में किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर क्षति पहुंचाने का आरोप लगाकर धमकी देता है, तो उसे सात वर्ष तक की कारावास और जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने का प्रविधान है।