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कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ मिलेगा

कोरोना से अनाथ हुए बचों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ मिलेगा

By JagranEdited By: Published: Tue, 15 Jun 2021 12:07 AM (IST)Updated: Tue, 15 Jun 2021 12:07 AM (IST)
कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ मिलेगा

जेएनएन, मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव तथा सिविल जज सीनियर डिवीजन सलोनी रस्तोगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला जज राजीव शर्मा द्वारा कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना का लाभ दिलाये जाने के निर्देश दिये गये है। सलोनी रस्तोगी ने बताया कि कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके है उनके जीवन को सवारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना का मूल उददेश्य परेशान बच्चों को तत्काल मदद पहुॅचाना और उनको गलत हाथों में जाने से बचाना है। इस योजना के अन्तर्गत अनाथ हुए बच्चों का भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि का सम्पूर्ण ध्यान शासन के द्वारा रखा जायेगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन सलोनी रस्तौगी ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अन्तर्गत जिन बच्चों को लाभान्वित किया जाना है उनकी श्रेणी निर्धारित कर दी गयी है। योजना के अन्तर्गत शून्य आयु से 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चे शामिल किये जायगे जिनके माता पिता दोनो की मृत्यु कोविड-19 कोरोना महामारी के दौरान मार्च 2020 से पूर्व हो गयी अथवा दोनो की मृत्यु 10 मार्च 2020 से पहले हो गयी थी और वैध संरक्षक की मृत्यु कोविड-19 कोरोना महामारी के दौरान हो गयी। इसके अलावा शून्य आयु से 18 वर्ष तक की आयु के ऐसे बच्चे जिनके माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना महामारी काल में हो गयी और वह परिवार का मुख्य कर्ताधर्ता हो और वर्तमान में जीवित में माता पिता सहित परिवार की आय दो लाख रुपये से अधिक न हो, ऐसे लोगो को योजना में शामिल किया जायेगा। बताया कि शून्य आयु से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के वैध संरक्षण के बैंक खाते में 4000/-रुपये प्रतिमाह दिये जायेंगे।

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