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    UP News: कुशीनगर में एक और मस्जिद पर नोटिस चस्पा, 15 दिन में गिराने का आदेश जारी

    Updated: Thu, 20 Mar 2025 08:50 PM (IST)

    Kushinagar Mosque Demolition उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मदनी मस्जिद के एक हिस्से को गिराए जाने के बाद अब तमकुही के गड़हिया चिंतामन में ग्राम पंचायत की भूमि पर बनी मस्जिद और ईदगाह को ध्वस्त करने के लिए प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया है। पक्षकारों को 15 दिन में स्वयं ध्वस्त करने को कहा गया है नहीं तो कार्रवाई की जाएगी।

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    गड़हिया चिंतामन में ग्राम सभा की भूमि पर बना अवैध मस्जिद व ईदगाह। जागरण

    जागरण संवाददाता, तरयासुजान। हाटा के करमहा तिराहा पर नक्शा के विपरीत बनी मदनी मस्जिद के एक हिस्से को गिराए जाने के चर्चित मामले के बाद अब तमकुही के गड़हिया चिंतामन में ग्राम पंचायत की भूमि पर मस्जिद और ईदगाह निर्माण कराए जाने का मामला सामने आया है। इसको ध्वस्त कराने के लिए गुरुवार को प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया।

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    इसके जरिये कहा गया कि, पक्षकार अवैध रूप से निर्मित मस्जिद और ईदगाह को स्वयं ध्वस्त करा लें, नहीं ताे इसको ध्वस्त कराने के साथ ही उस पर व्यय होने वाली धनराशि की वसूली भी की जाएगी।

    बता दें कि हाटा के करमहा तिराहा पर नक्शा के विपरीत निर्माण कराए जाने की बात कहते हुए बीते आठ फरवरी को हाटा नगर पालिका प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में पांच बुलडोजर (बैकहो लोडर) से चार मंजिला मदनी मस्जिद का एक हिस्सा गिराया था। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है।

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    प्रदेश की सियासत गरम करने वाली इस कार्रवाई को लेकर अभी पूरी तरह से चर्चा खत्म भी नहीं हुई है कि तमकुही तहसील के गड़हिया चिंतामन में ग्राम पंचायत की भूमि पर मस्जिद और ईदगाह के अवैध निर्माण का मामला सामने आया है।

    मस्जिद पर नोटिस चस्पा करता तहसील कर्मी। जागरण


    ग्रामवासी अरविंद किशोर शाही ने 23 सितंबर 2024 को जन सूचना अधिकारी के तहत सूचना मांगी तो यह बात सामने आई कि जिस भूमि पर मस्जिद और ईदगाह का निर्माण कराया गया है, वह गाटा संख्या 645 व 648 राजस्व अभिलेख में सार्वजनिक भूमि और रास्ते के नाम अंकित है।

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    इस पर 27 जनवरी 2025 को एसडीएम कोर्ट तमकुही द्वारा बेदखली का आदेश दिया गया। इसके बाद तहसील कर्मियों ने गुरुवार को मस्जिद पर नोटिस चस्पा किया। 15 दिन में मस्जिद व ईदगाह को स्वयं गिरा लेने की बात कही है। ऐसा न करने की दशा में अतिक्रमण हटाने के साथ ही व्यय धनराशि की वसूली भी पक्षकार से की जाएगी।

    मस्जिद के पक्षकार हाफिज साबिर अली ने कहा कि 15 वर्ष पूर्व तत्कालीन ग्राम प्रधान इस्लाम द्वारा निर्माण कराया गया था। इसको जल्द ही ध्वस्त करा लिया जाएगा। तहसीलदार जितेंद्र सिंह श्रीनेत ने बताया कि, तीन नोटिस के बाद मस्जिद व ईदगाह को ध्वस्त कराया जाएगा।