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लूट के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता कानपुर देहात करीब चार वर्ष पूर्व रसूलाबाद क्षेत्र में पल्सर बाइक सवार युवक

By JagranEdited By: Published: Mon, 29 Nov 2021 08:10 PM (IST)Updated: Mon, 29 Nov 2021 08:10 PM (IST)
लूट के मामले में अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास

जागरण संवाददाता, कानपुर देहात : करीब चार वर्ष पूर्व रसूलाबाद क्षेत्र में पल्सर बाइक सवार युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। आरोपित मोबाइल, पर्स के साथ ही बाइक लूट ले गए थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश सुधाकर राय की कोर्ट में चल रही थी। मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष कारावास का सजा सुनाई है।

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सितंबर 2017 में रसूलाबाद निवासी शिवराज सिंह अपने साथी रवि के साथ रामलीला देखने के लिए गए थे। वहां से लौटने के दौरान सिठउमताना गांव के सामने पल्सर बाइक सवार युवक ने उन्हें रोक लिया था। इसके बाद मोबाइल, पर्स के साथ ही बाइक लूट कर फरार हो गए थे। मामले में पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी सुनवाई विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित कोर्ट में चल रही थी। नियत तिथि पर सोमवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियुक्त रामपाल को दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष तिवारी ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त रामपाल को दोषसिद्ध करते हुए पांच वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।


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