V-Mart कैरी बैग ग्राहकों को भीतर नहीं ले जाने देता, ताकि ग्राहकों से कैरी बैग का अतिरिक्त शुल्क ले सके, लगा जुर्माना
जौनपुर में वी-मार्ट शापिंग माल ने ग्राहक से कैरी बैग के सात रुपये अधिक लिए जिस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने मैनेजर पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनसे खरीदारी पर कैरी बैग के लिए अतिरिक्त शुल्क लिया गया जो अनुचित व्यापारिक व्यवहार है।

जागरण संवाददाता, जौनपुर। उपभोक्ता से कैरी बैग के सात रुपये अतिरिक्त लेना वी मार्ट शापिंग माल के मैनेजर को महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह, सदस्य गीता ने अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव के परिवाद पर शहर के बदलापुर पड़ाव स्थित वी-मार्ट के मैनेजर को दोषी पाया।
आदेश दिया कि उपभोक्ता को निर्णय के एक माह के भीतर कैरी बैग की कीमत सात रुपये के अलावा मानसिक पीड़ा के 1,500 व परिवाद व्यय के लिए 1,500 रुपये क्षतिपूर्ति अदा करें।
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जोगियापुर निवासी दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने आयोग में बदलापुर पड़ाव स्थित वी-मार्ट शापिंग माल के मैनेजर के खिलाफ 26 नवंबर 2024 को परिवाद दाखिल किया। कहा कि 18 अगस्त 2024 को 799 रुपये की खरीदारी की। वहां क्रय मूल के अतिरिक्त सात रुपये कैरी बैग का अतिरिक्त चार्ज लिया जो सेवा में कमी व अनुचित व्यापारिक व्यवहार है।
वी मार्ट के नियमानुसार ग्राहक कोई कैरी बैग लेकर अंदर नहीं जा सकता, ताकि ग्राहकों से कैरी बैग का अतिरिक्त शुल्क लिया जा सके। सामानों की खरीदारी के दौरान व खरीदारी के पहले कैरी बैग के अतिरिक्त चार्ज की कोई सूचना वहां नहीं थी गई थी।
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परिवादी ने खरीदारी संबंधी रसीद इत्यादि दाखिल किया व राष्ट्रीय आयोग द्वारा 22 दिसंबर 2020 को दिए गए निर्णय का हवाला दिया। आयोग ने वी-मार्ट के मैनेजर को आदेश दिया कि 3007 रुपये एक माह के भीतर अधिवक्ता को अदा करें। इसके पूर्व बाजार कोलकाता पर भी कैरी बैग का छह रुपये लेने पर 3000 रुपये हर्जाना लगा था जिसे बाजार कोलकाता द्वारा आयोग में जमा किया गया था।
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