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    Gorakhpur News: मां-बाप ने फोन पर बात करने से रोका, चाकू से हमला कर प्रेमी संग भागी बेटी

    Updated: Sat, 08 Mar 2025 03:41 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां फोन पर प्रेमी से बात करने से रोके जाने पर एक किशोरी ने अपने माता-पिता पर चाकू से हमला कर दिया और फिर अपने प्रेमी के साथ घर से भाग गई। यह घटना गोरखपुर के खोराबार क्षेत्र की है। पुलिस ने किशोरी और उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर दी है।

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    फोन पर बात करने से रोकना मां-बाप को पड़ा भारी। जागरण (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फोन पर प्रेमी से बात कर रही किशोरी को माता-पिता ने रोका तो उसने चाकू से हमला कर दिया।घटना के बाद किशोरी अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई। यह घटना खोराबार क्षेत्र की है। घटना से परिवार और गांव के लोग स्तब्ध हैं।

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    हमले में माता-पिता को मामूली चोट लगी थी। प्राथमिक उपचार कराने के बाद वह थाने पहुंचे। पुलिस ने मां की तहरीर पर अज्ञात युवक के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही तलाश शुरू कर दी है।

    गांव की एक महिला ने पुलिस को दी तहरीर में लिखा है कि उनकी 15 वर्षीय बेटी पिछले कुछ दिनों से किसी युवक से मोबाइल फोन पर बात कर रही थी। जब माता-पिता को इसकी भनक लगी तो उन्होंने समझाने की कोशिश की, तो बेटी नाराज हो गई।

    मां का कहना है कि जब उन्होंने उसे डांटा, तो उसने गुस्से में आकर चाकू निकाल लिया और उन्हें डराने लगी।मामले की जानकारी जब पिता को हुई तो उन्होंने बेटी को बुलाकर डांट लगाई। मगर यह डांट भी बेअसर रही। बल्कि इससे गुस्से में आकर किशोरी ने गुरुवार को अपने माता-पिता पर ही चाकू से हमला कर दिया और इसके बाद घर छोड़कर भाग गई।

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    मां का आरोप है कि उनकी बेटी अपने प्रेमी के कहने पर ही यह कदम उठाकर घर से भागी है। वह अभी नाबालिग है, उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है।

    एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि किशोरी और उसके प्रेमी की तलाश की जा रही है। पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। जल्द ही दोनों को बरामद कर लिया जाएगा।

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    हत्या के प्रयास मामले में चार को छः वर्ष कठोर कारावास

    हत्या का प्रयत्न करने का आरोप सिद्ध पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश गोविंद मोहन ने खजनी थाना क्षेत्र के छपिया निवासी शैलेन्द्र प्रताप सिंह, सिकरीगंज थाना क्षेत्र के बढ़यापार निवासी जगदीश यादव, गोला थाना क्षेत्र के रानीपुर निवासी बबलू यादव उर्फ अरविंद व शाहपुर थाना क्षेत्र के आदर्श नगर एल्यूमिनियम फैक्ट्री निवासी अभियुक्त रामदास यादव को छह साल के कठोर कारावास तथा जगदीश यादव को 15 हजार रुपए एवं अन्य अभियुक्तों को दस हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

    अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्रद्धानंद पांडेय एवं रवीन्द्र सिंह का कहना था कि वादी राम गोपाल खेमका खूनीपुर का निवासी है और तेल की दलाली करता है। 22 अगस्त, 2003 को महेश खेमका की पत्नी ममता खेमका घर पर मौजूद थी तथा मनोज व श्रीचंद नौकर ऊपरी मंजिल पर थे। दिन के करीब एक बजे तीन बदमाश घर में घुस गए और ममता खेमका को गोली मार दी, जिससे उसे गंभीर व प्राणघातक चोटें आई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त निर्णय दिया।