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जिले में अभी जारी रहेगा लाकडाउन, नहीं मिलेगी नई छूट

प्रदेश सरकार ने संक्रमितों की संख्या 600 से कम होने वाले जनपदों में लाकडाउन में सशर्त छूट प्रदान की है। जिले में संक्रमितों की संख्या एक हजार से अधिक होने कारण लाकडाउन में कोई नई छूट नहीं मिलेगी। लाकडाउन में पहले की तरह ही आवश्यक सेवाओं के लिए छूट जारी रहेगी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 30 May 2021 11:16 PM (IST)Updated: Sun, 30 May 2021 11:16 PM (IST)
जिले में अभी जारी रहेगा लाकडाउन, नहीं मिलेगी नई छूट

बुलंदशहर, जेएनएन। प्रदेश सरकार ने संक्रमितों की संख्या 600 से कम होने वाले जनपदों में लाकडाउन में सशर्त छूट प्रदान की है। जिले में संक्रमितों की संख्या एक हजार से अधिक होने कारण लाकडाउन में कोई नई छूट नहीं मिलेगी। लाकडाउन में पहले की तरह ही आवश्यक सेवाओं के लिए छूट जारी रहेगी।

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प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव राजेन्द्र प्रसाद तिवारी ने लाकडाउन में गतिविधियों के दोबारा संचालन के लाकडाउन में की शर्तो में बदलाव किया है। जिन जनपदों में सक्रिय केस की संख्या 600 से कम हैं, वहां सप्ताह में पांच दिन सुबह सात बजे से शाम सात तक, एक जून से बाजार खोलने तथा अन्य गतिविधियां के सशर्त संचालन के निर्देश जारी किए हैं। जिले में संक्रितों की संख्या एक हजार से अधिक होने के कारण लाकडाउन में कोई छूट नहीं दी गई है। इसलिए जनपद में पूर्व की तरह ही लाकडाउन जारी रहेगा। जब जिले में संक्रिमतों की संख्या 600 से कम होगी तब लाकडाउन में गतिविधियों के संचालन को सशर्त छूट मिल सकती है। अभी जनपद में लाकडाउन में आवश्यक सामान की वस्तु तथा अन्य गतिविधियों की मिली छूट ही जारी रहेगी।

संक्रमितों की संख्या 600 से कम होने पर मिलेगी ये छूट

जब जनपद में संक्रमितों की संख्या 600 से कम हो जाएगी तब नई शर्तो के हिसाब से लाकडाउन में छूट मिलेगी। बाजार सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खुलेंगे। फ्रंट लान वर्करों के कार्यालय छोड़ अन्य सभी सरकारी कार्यालय 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे। गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। यह छूट तब तक रहेगी जब संक्रमितों की संख्या 600 से कम रहेगी। संक्रमितों की संख्या 600 से अधिक होने पर लाकडाउन में नई छूट को बंद कर दिया जाएगा।

इन्होंने कहा..

जिले में सक्रिय केसों की संख्या छह सौ से अधिक है। इसलिए शासनादेश के अनुसार लाकडाउन में नई छूट नहीं दी जाएगी। लाकडाउन में आवश्यक सेवा तथा अन्य गतिविधियों को पूर्व की तरह छूट जारी रहेगी।

- रवीन्द्र कुमार, एडीएम


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