आप भी करते हैं e-Wallets का इस्तेमाल, हो जाएं सावधान, 28 फरवरी से बंद हो सकती है सर्विस
ई-वॉलेट्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा ऑनलाइन ट्रांसजेक्शन के लिए किया जाता है। ई-वॉलेट में पैसे लोड कर यूजर्स इसका इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट के लिए करते हैं
नई दिल्ली (टेक डेस्क)। आजकल ज्यादातर लोग डिजिटल लेन-देन करना पसंद करते हैं। इसके लिए ई-वॉलेट्स का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। ई-वॉलेट में पैसे लोड कर यूजर्स इसका इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस ई-वॉलेट पर पेमेंट्स के लिए इतना निर्भर हैं वो 28 फरवरी के बाद बंद हो सकता है। हालांकि, इसका एक कारण है। अगर आपने अपने ई-वॉलेट का KYC नहीं कराया है तो वो 28 फरवरी के बाद बंद हो सकता है।
KYC कराने की आखिरी तारीख 28 फरवरी: RBI
भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नियमों के अनुसार, ई-वॉलेट का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को KYC कराना अनिवार्य है। अगर वो ऐसा 28 फरवरी तक नहीं कराते हैं तो उनका ई-वॉलेट बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि KYC का मतलब Know Your Customer होता है। एक मीडिया रिपोर्ट की मानें तो 80 फीसद से ज्यादा ई-वॉलेट यूजर्स ने अभी तक KYC नहीं करवाई है। यूजर्स OTP के जरिए आशिंक रूप से KYC करा सकते हैं। लेकिन पूरी KYC के लिए उन्हें अपना एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ देना होगा। हालांकि, यह प्रॉसेस थोड़ा धीमा है ऐसे में यूजर्स अब UPI लेन-देन पर शिफ्ट हो रहे हैं।
आपके घर पर पूरा होगा KYC प्रॉसेस:
कई यूजर्स ऐसे भी होते हैं तो जो 3 से 4 ई-वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सभी का KYC कंपनी के आउटलेट पर जाकर कराना काफी समस्या भरा होता है, क्योंकि आजकल के भागदौड़ वाले समय में किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि 3 से 4 ई-वॉलेट्स की KYC को आउटलेट्स पर जाकर पूरा किया जाएगा। इसी के लिए कई बड़ी वॉलेट कंपनियों ने डोर स्टेप KYC का विकल्प उपलब्ध कराया है। इसके तहत यूजर्स के घर पर आकर कंपनी का एग्जीक्यूटिव KYC पूरी करता है। वहीं, छोटी वॉलेट कंपनियों के लिए यह तरीका खर्चीला साबित हो रहा है।
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