पास्टर बजिंदर सिंह की पत्नी का केस फिर से खुला, दोबारा होगी जांच; जानें क्या है मामला?
रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे पास्टर बजिंदर से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। पास्टर बजिंदर सिंह की पत्नी अमनदीप कौर ने दो लोगों के खिलाफ दुर्व्यवहार सोने की चेन छीनने और पास्टर से 20 लाख रुपये मांगने का केस दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी लेकिन अब मोहाली जिला अदालत ने मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए हैं।

जागरण संवाददाता, मोहाली। महिला से दुष्कर्म के मामले में पास्टर बजिंदर सिंह (Pastor Bajinder Singh) के जेल जाने के बाद उसकी पत्नी की ओर से दर्ज करवाया गया एक पुराना केस अदालत ने फिर से खोलने का आदेश दिया है।
पास्टर बजिंदर की पत्नी अनिका निवासी चंडीगढ़ ने 2019 में अमनदीप कौर व सरबजीत सिंह निवासी खरड़ के खिलाफ दुर्व्यवहार, सोने की चेन छीनने व पास्टर से 20 लाख रुपये मांगने का केस दर्ज करवाया था।
पुलिस ने मामले में अपनी ओर से क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके कहा था कि जांच में उसे कुछ भी ठोस नहीं मिला है। इस पर खरड़ अदालत ने दो जून 2022 को मामला बंद करने के आदेश पारित किए थे।
आरोपितों ने दोबारा सुनवाई की अपील की
दोनों आरोपितों ने मोहाली जिला अदालत में याचिका दाखिल करके मामले की दोबारा सुनवाई करने की अपील लगाई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि पुलिस ने जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, वह सही नहीं थी। पुलिस ने इस मामले में ठीक ढंग से जांच नहीं की थी।
उनका कहना है कि पास्टर की पत्नी के झूठे आरोप पर उनपर गलत मुकदमा दर्ज किया गया था। जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए मामले की दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं। 2019 में मोहाली पुलिस के थाना माजरी में मुकदमा दर्ज हुआ था।
जानें क्या है पूरा मामला?
मुकदमे के अनुसार पास्टर की पत्नी अनिका ने आरोप लगाए थे कि उसके पति पास्टर बजिंदर के खिलाफ सेक्टर-34 चंडीगढ़ में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उस मुकदमे के सिलसिले में वह 18 जुलाई 2019 को सेक्टर-9 स्थित चंडीगढ़ पुलिस हेड क्वार्टर गई थी।
वहां अमनप्रीत कौर व सरबजीत सिंह मौजूद थे। जब वह वापस बूथगढ़ स्थित चर्च में आई तो दोनों आरोपितों ने काले रंग की कार उसके सामने खड़ी कर दी और उससे दुर्व्यवहार किया तथा उसकी सोने की एक चेन छीनकर ली थी।
साथ ही यह भी आरोप लगाए थे कि दोनों आरोपित पास्टर बजिंदर से 20 लाख रुपये की मांग कर रहे हैं। यह याचिका नौ अगस्त 2024 को दाखिल की गई थी जिस पर पास्टर के जेल जाने के बाद अदालत का दोबारा से जांच का आदेश आया है।
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