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    रेप केस में पादरी बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा, मोहाली की अदालत का फैसला

    Updated: Tue, 01 Apr 2025 12:18 PM (IST)

    पास्टर बजिंदर सिंह को मोहाली जिला अदालत ने रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है। पास्टर पर यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। बजिंदर सिंह पर यह मामला एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने इसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। अभी बीते 28 मार्च को जिला अदालत में इसे दोषी करार दिया था।

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    पास्टर बजिंदर सिंह को उम्रकैद की सजा

    जागरण संवाददाता, मोहाली। Pastor Bajinder Singh Case: पास्टर बजिंदर सिंह को मोहाली जिला अदालत ने दुराचार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। पास्टर पर यह मामला 2018 में जीरकपुर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था।

    बजिंदर सिंह पर यह मामला एक नाबालिग लड़की की शिकायत पर दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने इसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। अभी बीते 28 मार्च को जिला अदालत में इसे दोषी करार दिया था। इसके बाद इसे पटियाला जेल भेज दिया गया था।

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    35 वर्षीय महिला ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप

    बजिंदर सिंह (Pastor Bajinder Singh) पर 2018 में एक 35 वर्षीय महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पीड़िता का दावा है कि पादरी बजिंदर सिंह ने मोहाली स्थित अपने घर पर उसके साथ बलात्कार किया और इस घटना को रिकॉर्ड कर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी दी।

    शिकायत के मुताबिक, अप्रैल 2018 में पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद बजिंदर सिंह फरार हो गया था। बाद में उसे दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया, जब वह लंदन भागने की कोशिश कर रहा था।

    कोर्ट ने 28 मार्च को ठहराया था दोषी

    28 मार्च को सुनवाई के दौरान अदालत ने उसे दोषी ठहराया और 1 अप्रैल को उम्रकैद की सजा सुनाई। जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पादरी समेत 7 लोगों (अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान) के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इन पर आईपीसी की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 के तहत केस दर्ज किया गया था।

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