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125 गज के मकान के लिए न NOC और न ही नक्शा पास करवाने रहेगी जरूरत

डिप्टी मेयर जगतार सिंह ढिल्लों ने बताया कि जब मनीमाजरा शहर बसा था उस दौरान न तो कोई नक्शा के अनुसार मकान बनाता था और न ही योजना के अनुसार गलियों का निर्माण किया था।

By Vikas_KumarEdited By: Published: Sun, 28 Jun 2020 09:17 AM (IST)Updated: Sun, 28 Jun 2020 09:17 AM (IST)
125 गज के मकान के लिए न NOC और न ही नक्शा पास करवाने रहेगी जरूरत
125 गज के मकान के लिए न NOC और न ही नक्शा पास करवाने रहेगी जरूरत

मनीमाजरा, जेएनएन। पिछले काफी समय से मनीमाजरा और उसके आसपास के इलाके में 125 गज के मकान के लिए न तो एनओसी और नक्शा पास करवाने की लोगों की मांग को डिप्टी मेयर जगतार सिंह ढिल्लों सोमवार को होने वाली नगर निगम की मीटिंग को एजेंडे के रूप में रखेंगे। वहीं, मनीमाजरा के लोगों के लिए तीन और नियमों को पास करवाने का एजेंडा रखेंगे। इन चार नियमों के पास होने से मनीमाजरा की आधी से अधिक आबादी को राहत मिलेगी।

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डिप्टी मेयर जगतार सिंह ढिल्लों ने बताया कि जब मनीमाजरा शहर बसा था, उस दौरान न तो कोई नक्शा के अनुसार मकान बनाता था और न ही योजना के अनुसार गलियों का निर्माण किया था। इसलिए मनीमाजरा में ज्यादातर मकान 125 गज से कम के हैं। लोगों को मकान की एनओसी और नक्शा पास करवाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। लोगों की सहुलियत को देखते हुए नगर निगम की बैठक में एजेंडा रखा जाएगा, कि 125 गज के मकान को एनओसी और नक्शा नहीं पास करवाने पड़ेंगे।

बैठक में मनीमाजरा में 50 गज की जगह को ही कमर्शियल करने के नियमों को बदलाव कर पूरे प्लॉट और मकान को कमर्शियल में बदलने के नियम को पास करवाया जाएगा। वहीं इसके साथ मनीमाजरा और आसपास के इलाके में मकान के निर्माण की तय सीमा 33 फीट से बढ़ा कर 45 फीट करवाने, इलाके में हर मकान और दुकान के नीचे बेसमेंट बनाने की अनुमति की मांग को भी रखा जाएगा।

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