मुंबई में कबूतरों को दाना डालना पड़ा भारी, कोर्ट ने बिजनेसमैन पर ठोका जुर्माना
मुंबई की एक अदालत ने एक व्यवसायी को कबूतरों को दाना खिलाने के आरोप में दोषी पाया और उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने माना कि कबूतरों को द ...और पढ़ें

कबूतरों को दाना डालने पर लगा 5,000 रुपये का जुर्माना (प्रतीकात्मक तस्वीर)
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुंबई की एक अदालत ने बिजनेसमैन को इस जुर्म में दोषी ठहराया कि वो शख्स कबूतरों को दाना डाल रहा था। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इसके लिए अदालत ने बिजनेसमैन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
मुंबई में ज्यादातर जगहों पर कबूतरों को दाना खिलाने पर प्रतिबंध लगा है। अदालत का मानना है कि बिजनेसमैन का कबूतरों को दाना डालना लोगों में घातक बीमारियों के संक्रमण को फैलाने की आशंका पैदा करता है। इस वजह से ही इस कृत्य को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
कबूतरों को दाना डालना पड़ा भारी
दादर निवासी नितिन सेठ को 1 अगस्त 2025 को शहर के माहिम इलाके में कबूतरों को दाना खिलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये कबूतरखाना अब बंद हो चुका है। कबूतर को दाना डालने का यह मामला अदालत तक पहुंच गया।
एडिशनल चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट वी यू मिसल ने बांद्रा स्थित कोर्ट में नितिन सेठ को दोषी ठहराया। नितिन ने भी अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार कर लिया और अदालत से उनके प्रति नरमी बरतने के लिए कहा। अदालत ने इसके जवाब में बिजनेसमैन को 5,000 रुपये जुर्माना भरने के लिए कहा।
अदालत ने इस शख्स पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (ख) के तहत मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरे में डालने और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। इस शख्स पर बीएनएस की धारा 271 के तहत लापरवाहीपूर्ण कृत्य करने का भी आरोप लगा था, जिससे जीवन के लिए घातक बीमारी का संक्रमण फैलने की आशंका थी।

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