बीमा कंपनी को मनमानी पड़ी महंगी, मर्सिडीज के मालिक को ब्याज सहित देना होगा 16 लाख; क्या है पूरा मामला?
गुजरात के वडोदरा में उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को जयप्रकाश पुरोहित को 9% ब्याज के साथ 16.18 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया। कंपनी ने पुरोहित के बीमा दावे को खारिज कर दिया था जिसके बाद उन्होंने उपभोक्ता फोरम में अपील की। पुरोहित ने अपनी मर्सिडीज कार का बीमा कराया था जिसे पार्किंग में नुकसान हुआ था।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बीमा कंपनियों की मनमानी के तमाम मामले आपने सुने होंगे। इस बीच गुजरात के वडोदरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक बीमा कंपनी पर ब्याज सहित 16.18 लाख रुपये का भुगतान ग्राहक को करने का निर्देश उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दिया है।
दरअसल, वडोदरा के वडोदरा उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पुरोहित को 9% ब्याज सहित 16.18 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। बता दें कि कंपनी ने जयप्रकाश पुरोहित नाम के व्यक्ति का बीमा दावा खारिज कर दिया था। इसके बाद जयप्रकाश पुरोहित ने कंज्यूमर फोरम का रुख किया।
जानिए क्या है पूरा मामला
टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, जयप्रकाश पुरोहित 2.54 लाख रुपये का प्रीमियम देकर अपनी 95 लाख रुपये की मर्सिडीज का अगस्त 2022 से अगस्त 2024 की अवधि के लिए बीमा कराया था। इसी बीमा अवधि के दौरान मई 203 में उन्होंने अपनी कार एक निजी क्लब की पार्किंग में पार्क की थी।
इसी दौरान बगल की निर्माणाधीन इमारत से कंक्रीट के टुकड़े उस पर गिर गए, जिससे भारी नुकसान हुआ। गाड़ी को हुए नुकसान के बाद उन्होंने 15.67 लाख रुपये का दावा पेश किया। इस दावे को स्वीकार करने से कंपनी ने इनकार कर दिया। कंपनी ने कहा कि पुरोहित ने असुरक्षित जगह पर पार्किंग करके घोर लापरवाही दिखाई है। कंपनी के इस रवैये पर पुरोहित ने नवंबर 2023 में उपभोक्ता फोरम का रुख किया।
कंज्यूमर फोरम ने लगाई कंपनी की क्लास
उपभोक्ता फोरम ने सवाल किया कि किसी क्लब के लिए निर्धारित पार्किंग स्थल को असुरक्षित कैसे माना जा सकता है? वहीं, पुरोहित के वकील अखिल दवे ने कहा कि नुकसान निर्माण गतिविधियों के कारण हुआ, जो मालिक के नियंत्रण से बाहर था।
पुरोहित ने इस घटना के संबंध में नवापुरा पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई और बाद में अपनी जेब से 16.18 लाख रुपये देकर अपनी कार की मरम्मत करवाई। फोरम ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि पुरोहित ने अपनी मर्सिडीज ठीक से पार्क की थी और बीमा कंपनी को पूरी राशि का भुगतान करने का आदेश दिया।
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