Exclusive: केबल टीवी के नियमों पर कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, कल से लागू होंगे नए नियम

TRAI के प्रींसिपल एडवाइजर फॉर ब्रॉडकास्ट एंड केबल सर्विसेज देव कुमार से जागरण टेक टीम ने बात की। देव कुमार ने केबल टीवी नियमों के तहत चल रही सभी अफवाहों या खबरों की समस्त जानकारी हमें दी

By Shilpa Srivastava Edited By: Publish:Thu, 31 Jan 2019 03:26 PM (IST) Updated:Fri, 01 Feb 2019 06:09 PM (IST)
Exclusive: केबल टीवी के नियमों पर कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, कल से लागू होंगे नए नियम
Exclusive: केबल टीवी के नियमों पर कोर्ट ने नहीं लगाई रोक, कल से लागू होंगे नए नियम

नई दिल्ली (शिल्पा श्रीवास्तवा)। टेलिकॉम रेग्यूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने केबल टीवी और DTH के नियमों में बदलाव किए गए थे। यह नए नियम आज से लागू किए जाने हैं। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कोलकाता हाई कोर्ट ने मंगलवार को TRAI द्वारा केबल टीवी सब्सक्रिप्शन सिस्टम में किए गए बदलावों पर 18 फरवरी तक की रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। इस बात की पुष्टि करने के लिए जागरण टेक टीम ने TRAI के प्रींसिपल एडवाइजर फॉर ब्रॉडकास्ट एंड केबल सर्विसेज देव कुमार से बात की। देव कुमार ने केबल टीवी नियमों के तहत चल रही सभी अफवाहों या खबरों की समस्त जानकारी हमें दी।

जानें क्या है देव कुमार का कहना?

सवाल: क्या TRAI के केबल टीवी नियमों पर रोक लगा दी गई है?

जवाब: देव कुमार ने कहा कि केबल टीवी के नए नियमों पर रोक नहीं लगाई गई है। कल यानी 1 फरवरी से केबल टीवी के नए नियम जारी हो जाएंगे। यूजर्स को इससे पहले अपने मनपसंद चैनल को चुनना होगा।

सवाल: कोलकाता हाई कोर्ट ने केबल टीवी के नियमों पर रोक लगा दी है। इस पर आपका क्या कहना है?

जवाब: देव कुमार ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट ने केबल टीवी के नियमों पर लगाई गई रोक को वापस ले लिया है। ऐसे में यूजर्स को 1 फरवरी से नए नियम के तहत केबल टीवी व DTH सर्विसेज दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोलकाता में मौजूद उनके अधिकारियों ने यह बताया है कि TRAI द्वारा हाई कोर्ट में जमा किए गए सभी पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट ने इस रोक को हटा दिया है।

सवाल: अगर किसी एक राज्य के हाई कोर्ट द्वारा केबल टीवी के नियमों पर रोक लगाई जाती है तो क्या यह फैसला उस राज्य तक ही सीमित होगा या पूरे देश पर?

जवाब: अगर कोई भी एक राज्य नियमों पर रोक लगाता है तो वो पूरे देश के लिए मान्य होगा, क्योंकि नियम पूरे देश के लिए ही बनाए गए हैं।

सवाल: LCO और MSO में रेवन्यू शेयरिंग को लेकर चल रही तकरार पर आपका क्या कहना है? क्या इसका फैसला TRAI ही करेगी?

जवाब: LCO और MSO के बीच रेवन्यू शेयरिंग का फैसला उनका खुद का है। इसमें TRAI हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। MIA यानी म्यूचुअल इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट के तहत LCO और MSO को बैठकर अपनी रेवन्यू शेयरिंग तय करनी होगी। अगर यहां दोनों पक्ष किसी फैसले पर नहीं पहुंच पाते हैं तो फॉल बैक अरेंजमेंट SIA ही इसका आखिरी रास्ता होगा। इसके तहत LCO को 45 फीसद और MSO को 55 फीसद तक की हिस्सेदारी दी जाएगी।

सवाल: अब तक कितने लोगों ने अपने मनपसंद चैनल्स का चुनाव कर लिया है?

जवाब: अब तक 40 फीसद लोगों द्वारा अपने मनपसंद चैनल्स का चुनाव कर लिया गया है। यह संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है।

सवाल: अगर 31 जनवरी तक कोई यूजर चैनल की लिस्ट नहीं चुनता है तो क्या होगा?

जवाब: अगर यूजर 31 जनवरी तक अपने मनपसंद चैनल चुनकर कोई प्लान नहीं लेता है तो हो सकता है कि 1 फरवरी से उसे कुछ पे चैनल्स देखने को न मिलें।

सवाल: अगर यूजर को चैनल चुनने में कोई परेशानी हो तो उसे क्या करना होगा?

जवाब: TRAI ने यूजर्स के लिए वेब ऐप्लीकेशन भी शुरू की है। यहां जाकर वो अपने मनपसंद चैनल चुन सकते हैं। इसके साथ ही TRAI के कस्टमर केयर पर जाकर भी अपनी केबल टीवी से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। TRAI का कस्टमर केयर नंबर 01206898689 है।

TRAI ने किया लोगों से निवेदन:

TRAI के प्रींसिपल एडवाइजर फॉर ब्रॉडकास्ट एंड केबल सर्विसेज देव कुमार ने कहा कि वो लोगों से निवेदन करना चाहते है कि अगर अभी तक उन्होंने अपने मनपसंद चैनल का चुनाव नहीं किया है जल्द ही चुनाव कर लें। अगर यूजर देख समझ कर चैनल्स का चुनाव करते हैं तो पहले के मुकाबले टीवी का खर्च काफी कम हो जाएगा।

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