IRCTC ने ऑनलाइन टिकट कैंसिलेशन के बदले नियम, करेंगे ये काम तो नहीं मिलेगा रिफंड
ऑनलाइन बुक किए गए टिकट को आप ऑनलाइन ही कैंसल करा सकते हैं। इसके लिए आपको IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही टिकट रद्द कराना होगा
नई दिल्ली (टेक डेस्क)। भारतीय रेलवे की आधिकारिक टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म IRCTC के साथ ही अन्य टिकट कैंसिलेशन चार्ज के नियमों में बदलाव किए हैं। ऑनलाइन बुक किए गए टिकट को आप ऑनलाइन ही कैंसल करा सकते हैं। इसके लिए आपको IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही टिकट रद्द कराना होगा। आइए, जानते हैं भारतीय रेलवे के टिकट कैंसिलेशन के नए नियम और लगने वाले चार्ज के बारे में
इस तरह करें ऑनलाइनट टिकट कैंसल ऑनलाइन बुक किए हुए टिकट को आप IRCTC के आधिकारिक वेबसाइट या ऐप के जरिए कैंसल या रद्द करा सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले IRCTC की वेबसाइट या ऐप में लॉगइन करना होगा। इसके बाद आपको बुक्ड टिकट सेक्शन में जाकर उस टिकट का चुनाव कर लें जिसे आप कैंसल कराना चाहते हैं। टिकट कैंसिलेशन कन्फर्म होने के बाद रिफंड अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में 3 से 5 दिनों के अंदर आ जाता है। अगर आप पार्शियल टिकट (आंशिक टिकट) कैंसल कराना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप एक नया ई-रिजर्वेशन स्लिप प्रिंट करा लें।
टिकट कैंसिलेशन के नए नियम
-एसी प्रथम श्रेणी (AC First Tier) या एक्जीक्यूटिव श्रेणी (EC) के लिए 240 रुपये चार्ज किए जाते हैं।
-एसी द्वितीय श्रेणी (AC Second Tier)के लिए 200 रुपये चार्ज किए जाते हैं।
-एसी तृतीय श्रेणी (AC Third Tier) या एसी इकोनॉमी तृतीय श्रेणी (AC Third Tier Economy )या एसी चेयर कार (AC Chair Car) के लिए 180 रुपये चार्ज किए जाते हैं।
-स्लीपर क्लास (Sleeper Class) के लिए 120 रुपये चार्ज किए जाते हैं।
-सेकेंड सीटिंग (Second Sitting) क्लास के लिए 60 रुपये चार्ज किए जाते हैं। कन्फर्म्ड टिकट के लिए शेड्यूल्ड डिपार्चर के 48 घंटे पहले से 12 घंटे पहले तक टिकट के मूल्य का 25 फीसद चार्ज किया जाता है। ट्रेन खुलने से 12 घंटे पहले से 4 घंटे पहले के बीच टिकट के मूल्य का 50 फीसद चार्ज किया जाता है। ट्रेन खुलने से 30 मिनट पहले तक अगर RAC ई-टिकट को कैंसल नहीं किया गया या फिर TDR नहीं फाइल किया गया (अगर ट्रेन कैंसल न हुआ हो) तो रिफंड मिलेगा।
तत्काल ई-टिकट कैंसल कराने के नियम
कन्फर्म्ड तत्काल टिकट कैंसल कराने पर कोई रिफंड नहीं मिलता है। वेटिंग तत्काल टिकट के लिए रेलवे का सामान्य नियम लागू होगा।
ट्रेन कैंसल होने पर ई-टिकट कैंसल कराने के नियम
अगर किसी कारणवश यात्रा के दिन ट्रेन कैंसल हो जाता है तो आपको शेड्यूल्ड डिपार्चर के तीन दिन के अंदर तक पूरा अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा।
वेटिंग टिकट के लिए रेलवे के नियम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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