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    Jharkhand Liquor Policy: झारखंड में अब खुलेंगी शराब की निजी दुकानें, नई उत्पाद नीति को मंजूरी

    Updated: Thu, 15 May 2025 08:08 PM (IST)

    झारखंड मंत्रिपरिषद ने नई उत्पाद नीति 2025 को मंजूरी दी जिसके तहत अब शराब की 1453 निजी दुकानें खुलेंगी। दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से होगा। थोक शराब बिक्री का अधिकार झारखंड स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन के पास रहेगा। इसके अतिरिक्त 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना को भी स्वीकृति दी गई है।

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    झारखंड में अब खुलेंगी शराब की निजी दुकानें, नई उत्पाद नीति को मंजूरी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य मंत्रिपरिषद ने नई उत्पाद नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। इसमें 17 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद के स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने दी।

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    नई उत्पाद नीति की जानकारी देने के लिए मनोज कुमार भी उपस्थित थे। मंत्रिपरिषद ने 70 साल से अधिक आयु के लोगों के लिए आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की भी स्वीकृति दी।

    इसके तहत तीन लाख 84 हजार 518 नए परिवारों को पांच लाख रुपए प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा से जोड़ा जाएगा। एनसीसी कैडेटों के लिए मिलने वाले दैनिक भोजन भत्ते को 150 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए किया गया है।

    लॉटरी से होगा शराब दुकानों का चयन

    राज्य मंत्रिपरिषद के निर्णय की जानकारी देते हुए उत्पाद आयुक्त मनोज कुमार ने कहा कि राज्य में शराब बिक्री करने वाली 1453 दुकानों को निजी लोगों को दिया जाएगा। नई उत्पाद नीति के तहत राज्य में थोक शराब बिक्री का अधिकार झारखंड स्टेट बेवरेजेज कारपोरेशन लिमिटेड के पास ही हेगा, लेकिन रिटेल में बिक्री के लिए प्राइवेट लोगों को मौका मिलेगा।

    नई उत्पाद नीति में दुकानों का आवंटन लाटरी से होगा। लेकिन एक व्यक्ति पूरे राज्य में अधिकतम 36 दुकानें ही ले पाएगा। एक व्यक्ति को जिले में अधिकतम चार समूह मिल सकते हैं और वह चार से अधिक जिलों में दुकान नहीं ले सकता। उत्पाद आयुक्त ने कहा कि जुलाई से पहले निजी क्षेत्र में दुकानों को देने का काम पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

    प्रोफेशनल एजुकेशन बिल को स्वीकृति

    मंत्रिपरिषद ने झारखंड प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिल 2025 को स्वीकृति दी है। इससे व्यवसायिक शिक्षा से जुड़े संस्थानों के अलग-अलग कोर्स की फीस तय की जा सकेगी। छात्रों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए इसे उपयोगी बताया गया है।

    कैबिनेट के अन्य निर्णय

    • धनबाद में रेलवे ओवरब्रिज कार्य की निविदा राशि पर निर्धारित 10 प्रतिशत की सीमा को शिथिल कर 17.895 प्रतिशत अधिक राशि तक निविदा निष्पादन को स्वीकृति।
    • गिरिडीह के बड़कीटांड़ गिरिनिया मोड़ तक 11.065 किमी सड़क निर्माण को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को स्थानांतरित।
    • मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 76.63 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
    • झारखंड म्युनिसिपल डवलपमेंट प्रोजेक्ट में राजस्व वृद्धि योजना के लिए 10.70 करोड़ की संशोधित स्वीकृति।
    • रेड बर्ड एयरवेज प्रा. लि. नई दिल्ली से ली गई टर्बोप्राप विमान सेवा की अवधि को छह माह तक बढ़ाने की मंजूरी
    • हजारीबाग, दुमका और पलामू के मेडिकल कालेज में लिफ्टों के रख-रखाव व संचालन के लिए कंपनी का चयन
    • मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 में टेक होम राशन वितरण के लिए मौजूदा आपूर्तिकर्ता को सेवा विस्तार।

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