जम्मू संभाग के जिला रामबन में मौसम अलर्ट, चिनाब नदी-नालों में तैराकी, मछली पकड़ने व घूमने पर पूर्ण प्रतिबंध
ऊधमपुर में मौसम विभाग ने 2-3 सितंबर 2025 को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रामबन जिले में बादल फटने और भूस्खलन का खतरा बताया गया है। जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी है। चिनाब नदी में तैराकी और मछली पकड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

जागरण संवाददाता, ऊधमपुर। भारत मौसम विज्ञान विभाग, मेट्रोलॉजिकल सेंटर रामबाग, श्रीनगर द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 2 से 3 सितंबर 2025 के बीच जम्मू-कश्मीर, विशेषकर जिला रामबन में भारी वर्षा की संभावना है।
इस दौरान बादल फटने, अचानक बाढ़, भूस्खलन और मलबा बहाव की आशंका जताई गई है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने आम जनता और संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
आम जनता के लिए जारी निर्देश के अनुसार नालों, नदी किनारों, बाढ़ संभावित या पानी जमा होने वाले क्षेत्रों में न जाएं। आपातकालीन सामान तैयार रखें और मौसम की आधिकारिक अपडेट पर नजर बनाए रखें।
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संवेदनशील क्षेत्रों के लोग सुरक्षित स्थान चिह्नित करें और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर वहां शिफ्ट हों। यात्रा से बचें और जरूरी होने पर बारिश से बचाव का सामान व आवश्यक दवाइयां साथ रखें।
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि मौसम खराब होने की स्थिति में सावधानी बरतें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क करें।
विभागीय निर्देश और नुकसान की रिपोर्टिंग व संपर्क
राजस्व, लोक निर्माण, जल शक्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण, एनएच-44, बीआरओ समेत सभी विभागों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। फील्ड स्टाफ अपने मुख्यालय में तैनात रहकर तत्काल सहायता देने को तैयार रहेगा। तहसीलदारों को किसी भी जान-माल के नुकसान की तत्काल सूचना देने के निर्देश हैं।
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आपातकालीन संपर्क:
- जिला कंट्रोल रूम – 9484219217, 01998-295500, 01998-266790
- पुलिस कंट्रोल रूम – 9906154100 में लोग संपर्क कर सकते हैं।
चिनाब नदी और नालों में तैराकी, नहाने, मछली पकड़ने व घूमने पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट रामबन मोहम्मद एलियास खान ने सार्वजनिक सुरक्षा और मानव जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला सीमा के अंतर्गत चिनाब नदी और अन्य नालों, झरनों के किनारे तैराकी, नहाने, मछली पकड़ने और घूमने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि यह जल स्रोत तेज धार, अनिश्चित गहराई और फिसलन भरी सतह के कारण अत्यंत खतरनाक हैं, जिससे मानव जीवन को गंभीर खतरा रहता है। बरसात के मौसम में पानी के स्तर में अचानक वृद्धि होने का खतरा भी अधिक रहता है।
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आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस प्रमुख, उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी और पुलिस चौकी प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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