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    श्रीनगर में शादी समारोहों में पटाखे जलाने पर पुलिस ने लगाई रोक, सार्वजनिक एडवाइजरी जारी करते हुए दी यह चेतावनी

    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:39 PM (IST)

    श्रीनगर पुलिस ने शादी समारोहों में पटाखे जलाने पर रोक लगाई है क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस के बाहर पटाखों से भरी एक संदिग्ध वस्तु मिली थी। सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के निर्देशों के अनुसार हानिकारक पटाखों पर प्रतिबंध है उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं शोपियां पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से चरस बरामद किया है और आगे की जांच जारी है।

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    श्रीनगर में शादी समारोह में पटाखे जलाने पर रोक।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। पुलिस ने बुधवार को श्रीनगर में शादी समारोहों के दौरान पटाखे जलाने पर रोक लगाने के संबंध में एक सार्वजनिक एडवाइजरी जारी की।

    एक बयान में पुलिस ने कहा कि 21 सितंबर 2025 को श्रीनगर के पासपोर्ट ऑफिस के बाहर एक संदिग्ध वस्तु मिली थी। पुलिस टीम ने तुरंत इलाके को घेर लिया और बम निरोधक दस्ते (बीडीएस) को बुलाया। गहन जांच के बाद, उस वस्तु को सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय कर दिया गया।

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    बाद की जांच में पता चला कि वह वस्तु पटाखे थे जिन्हें कथित तौर पर पास के एक शादी समारोह में इस्तेमाल किया गया था।

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    ज्ञात होकि कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देशों के अनुसार, हानिकारक रसायन वाले पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन करने पर कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    नागरिकों को ऐसे मामलों में अफवाहें या गलत जानकारी फैलाने से भी बचने की सलाह दी गई है। ऐसा करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

    बयान में कहा गया है कि श्रीनगर पुलिस जनता की सुरक्षा, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है।

    शौपियां में मादक पदार्थ समेत तस्कर गिरफ्तार

    शोपियां पुलिस ने बुधवार को हीरपोरा क्षेत्राधिकार में एक नाके के दौरान एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया।

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    अधिकारियों ने बताया कि हीरपोरा पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने छोटीपोरा सेडो में एक नाका लगाया था, तभी संदिग्ध रूप से घूम रहे एक व्यक्ति को रोका गया। तलाशी लेने पर उसके पास से 652 ग्राम चरस जैसा पदार्थ बरामद हुआ।

    आरोपी की पहचान इरशाद अहमद भट, पुत्र गुलाम अहमद भट, निवासी हांजीपोरा कुलगाम के रूप में हुई है। एनडीपीएस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन हीरपोरा में एफआईआर संख्या 45/2025 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है।