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    जम्मू-कश्मीर में राज्यसभा चुनाव की घोषणा, सभी चार सीटों पर 24 अक्टूबर को होगा मतदान

    Updated: Wed, 24 Sep 2025 02:50 PM (IST)

    चुनाव आयोग ने जम्मू और कश्मीर में राज्यसभा की चार सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा की है जो सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुई हैं। ...और पढ़ें

    आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने की बात कही है।

    डिजिटल डेस्क, जागरण, श्रीनगर। भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से राज्य सभा (राज्यसभा) के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा की।

    उन्होंने एलान किया कि ये चुनाव पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व सदस्यों के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त हुई चार सीटों के लिए होंगे।

    आपको बता दें कि राज्य सभा के जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो गया है उनमें मीर मोहम्मद फैयाज, शमशेर सिंह, गुलाम नबी आजाद और नजीर अहमद लवे शामिल हैं।

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    जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के तहत राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर (विधानसभा सहित) और लद्दाख (विधानसभा रहित) में विभाजन के बाद विधायी निर्वाचन क्षेत्र की अनुपस्थिति के कारण ये सीटें रिक्त रहीं।

    जम्मू और कश्मीर विधानसभा के गठन के साथ अब चुनाव कराने के लिए आयोग के पास आवश्यक निर्वाचन क्षेत्र है। द्विवार्षिक चुनाव तीन अलग-अलग चक्रों में होंगे, जिनमें क्रमशः एक, एक और दो सीटें भरी जाएंगी। यह कानूनी परंपरा है कि विभिन्न श्रेणियों में आने वाली सीटों के लिए अलग-अलग चुनाव होने चाहिए।

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    चुनाव प्रक्रिया की प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं:

    1. अधिसूचना जारी करना: 6 अक्टूबर, 2025
    2. नामांकन की अंतिम तिथि: 13 अक्टूबर, 2025
    3. नामांकन की जाँच: 14 अक्टूबर, 2025
    4. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि: 16 अक्टूबर, 2025
    5. मतदान और मतगणना की तिथि: 24 अक्टूबर, 2025, सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक (मतगणना शाम 5:00 बजे)
    6. चुनाव समाप्ति की अंतिम तिथि: 28 अक्टूबर, 2025

    आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया कि मतपत्र पर वरीयता अंकित करने के लिए केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए एकीकृत बैंगनी रंग के स्केच पेन का ही उपयोग किया जाएगा। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों, यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे।

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    नवनिर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल भारत निर्वाचन आयोग बनाम देवेश चंद्र ठाकुर एवं अन्य (एसएलपी(सी) संख्या 17123/2015) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा।

    अंडर सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनाव कानूनी प्रावधानों और पूर्व न्यायिक निर्णयों के पूर्णतः अनुपालन में आयोजित किए जा रहे हैं।