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    शिमला में पानी की टंकी को छूने पर महिला को कह दिए जातिसूचक शब्द, रोहड़ू और रामपुर में दो मामले आए सामने

    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:47 PM (IST)

    Shimla news शिमला में जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल पर दो केस दर्ज हुए हैं। पहला मामला रोहड़ू और दूसरा रामपुर में सामने आया। पीड़ितों के अनुसार पानी की टंकी छूने और डॉक्टर कॉलोनी में परेशान करने के दौरान जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। पहले भी चिड़गांव में ऐसा ही मामला सामने आया था।

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    पानी के टैंक को छूने पर जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के आरोप में एफआइआर दर्ज हुई है। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, शिमला। Shimla news, शिमला में जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने पर दो मामले दर्ज हुए हैं। पहला मामला रोहड़ू थाना में दर्ज हुआ है तो वहीं दूसरा मामला रामपुर क्षेत्र के तहत पेश आया है। पीड़ितों की शिकायत पर दोनों मामले में पुलिस ने अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

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    पानी की टंकी छूने पर बोले, जातिसूचक शब्द

    पहला मामला रोहड़ू थाना के तहत पेश आया है। यह मामला पिंकु पत्नी यशपाल गांव पारसा, डाकघर लोअर कोटी तहसील एवं थाना रोहड़ू ने दर्ज करवाया है। उसने पुलिस को बताया कि वह वर्तमान में वह समोली बसेंदर महंत भवन में किरायेदार के रूप में रहती है। उसने आरोप लगाया कि बीते दिनों उसी भवन में रहने वाली एक अन्य महिला ने पानी की टंकी को छूने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग भी किया। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज किया है और अब जांच की जा रही है।

    डाॅक्टर कालोनी में रह रही महिला ने लगाए आरोप

    वहीं दूसरा मामला रामपुर थाना के तहत पेश आया है। इस मामले में ठाकुर मणि नेगी पत्नी रोशन लाल मूल निवासी तहसील पूह जिला किन्नौर ने दर्ज करवाई है। उसने बताया कि वर्तमान में वह अपने बेटे डा. रोहित नेगी के साथ डाक्टर कालोनी खनेरी रामपुर के साथ रह रही है। उसने आरोप लगाया है कि रजत शर्मा एवं उनकी पत्नी पायल शर्मा निवासी ऊना पिछले कुछ दिनों से उसके बेटे को परेशान कर रहे हैं।

    आरोपितों ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें बदनाम करने की धमकी दी है। साथ ही यह भी कहा कि अगर कोई उनसे इलाज करवाएगा तो वह अछूत हो जाएगा। इस मामले में भी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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    चिड़गांव में भी पेश आया था मामला

    इससे पहले चिड़गांव में भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में एक लड़के की मौत पर उसके परिवार की ओर से 3 महिलाओं पर जाति सूचिक शब्दों का प्रयाेग कर उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। इस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है।

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