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    शिमला IGMC के डाॅक्टर ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, पिता का चेकअप करवाने आई थी लड़की; कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी

    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:16 PM (IST)

    Shimla News शिमला उच्च न्यायालय ने डॉक्टर विनय जिष्टु की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जो नाबालिग मरीज से दुष्कर्म के आरोपी हैं। न्यायालय ने डॉक्टर-रोगी के रिश्ते का उल्लंघन माना। पीड़िता अपने पिता के इलाज के लिए अस्पताल आई थी जहाँ डॉक्टर ने उससे नजदीकियां बढ़ाईं और शारीरिक संबंध बनाए।

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    शिमला आइजीएमसी के डाॅक्टर पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। प्रतीकात्मक फोटो

    विधि संवाददाता, शिमला। Shimla News, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित डॉक्टर विनय जिष्टु की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश राकेश कैंथला ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक डॉक्टर है और पीड़िता एक रोगी थी।

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    कोर्ट ने कहा कि आरोपों के अनुसार याचिकाकर्ता ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर रोगी और डॉक्टर के बीच के पवित्र रिश्ते का उल्लंघन किया। इस तरह के कृत्य को हल्के में नहीं लिया जा सकता।

    मामले के अनुसार शिमला के महिला थाने में 4 सितंबर 2025 को याचिकाकर्ता के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी,  जिसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(m) और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

    बीमार पिता को चेक करवाने आई थी लड़की

    पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वह अपने बीमार पिता के इलाज के लिए पिछले 9-10 महीनों से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में आ रही थी। इस दौरान उसकी मुलाकात आरोपित डॉक्टर विनय जिष्टु से हुई।

    ओपीडी में मुलाकात के दौरान बढ़ाई नजदीकियां

    शिकायत के मुताबिक, 29 अक्टूबर 2024 को ओपीडी में मुलाकात के बाद डॉक्टर ने पीड़िता के साथ नजदीकियां बढ़ाईं और 11 दिसंबर 2024 से 26 अगस्त 2025 तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता उस समय 17 साल की थी।

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    होटल के एंट्री रजिस्टर में मिला रिकॉर्ड

    पुलिस ने जांच के दौरान पीड़िता का मोबाइल फोन, होटल की एंट्री रजिस्टर, और डॉक्टर का आधार कार्ड बरामद किया। पीड़िता ने उस स्थान की पहचान की जहां उसके साथ दुष्कर्म हुआ।

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