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    विमल नेगी मौत मामले में आरोपित पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, जांच टीम को क्या आदेश मिला?

    By Rohit Nagpal Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:33 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायाधीश ...और पढ़ें

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    चीफ इंजीनियर विमल नेगी का फाइल फोटो

    विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को ऊर्जा निगम के मुख्य अभियंता विमल नेगी की मौत से जुड़े मामले में ऊर्जा निगम के पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए उन्हें सात अप्रैल को दी अंतरिम राहत को स्थायी करते हुए यह आदेश दिए। कोर्ट ने जांच टीम को प्रार्थी के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश दिए थे।

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    18 मार्च को गोबिंदसागर झील में मिला था नेगी का शव

    10 मार्च से लापता विमल नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंदसागर झील में मिला था। इस मामले में सीबीआई अभी भी जांच कर रही है। 

    नेगी की पत्नी ने लगाए थे प्रताड़ित करने के आरोप

    नेगी के लापता होने के बाद उनकी पत्नी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ऊर्जा निगम के तत्कालीन एमडी हरिकेश मीणा व निदेशक देसराज समेत अन्य उच्च अधिकारियों पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था।

    पूर्व एमडी व निलंबित निदेशक हैं नामजद

    नेगी की पत्नी की शिकायत पर न्यू शिमला पुलिस थाना में दर्ज प्राथमिकी में आरोपित बनाए निलंबित निदेशक देसराज व पूर्व एमडी हरिकेश मीणा को नामजद किया है। हाई कोर्ट के आदेश पर अब इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई है।

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