Himachal Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए नए निर्देश
Himachal Pradesh Panchayat Chunav हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकाय चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है जिसके अनुसार मतदाता सूची का प्रारूप 6 अक्टूबर को प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां 8 से 17 अक्टूबर तक दर्ज की जा सकेंगी और अंतिम मतदाता सूची 13 नवंबर को प्रकाशित होगी।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Panchayat Chunav, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया अब आरंभ हो गई है। बुधवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। आयोग ने पहली अक्टूबर को पात्रता की तिथि मानते हुए मतदाता सूची के पुनरीक्षण और प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।
13 नवंबर को होगा अंतिम सूची प्रकाशन
आयोग के अनुसार, छह अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशित किया जाएगा। दावे और आपत्तियां आठ से 17 अक्टूबर तक दर्ज करवाई जा सकेंगी, जबकि इनका निपटारा 27 अक्टूबर तक किया जाएगा। इसके बाद अपीलें तीन नवंबर तक दर्ज की जा सकेंगी और उनका निपटारा 10 नवंबर तक किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 13 नवंबर को या उससे पहले किया जाएगा।
दावे व आपत्तियां डाक या प्रतिनिधि के माध्यम से करवा सकेंगे
आयोग ने स्पष्ट किया है कि दावे और आपत्तियां व्यक्ति स्वयं, पंजीकृत डाक से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से दर्ज करवा सकता है। सामूहिक रूप से दावे और आपत्तियां किसी एक व्यक्ति द्वारा स्वीकार नहीं की जाएंगी, हालांकि परिवार के सदस्यों की ओर से आवेदन दिया जा सकता है। सभी दावे, आपत्तियां और अपील संबंधित अधिनियमों और नियमों के अनुसार ही निपटाई जाएंगी।
ईआरएमएस सॉफ्टवेयर में होगा सुधार
जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, दावे-आपत्तियों और अपीलों के निपटारे के बाद ईआरएमएस सॉफ्टवेयर में सुधार करेंगे और कार्यक्रमानुसार अंतिम प्रकाशन की अधिसूचना जारी करेंगे। अंतिम मतदाता सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित जिले की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी।
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अंतिम प्रकाशन के बाद संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को इसकी सूचना आयोग को तुरंत ईमेल और डाक के माध्यम से भेजनी होगी। इसके बाद मतदाता सूची की साफ्ट कापी मुद्रण विभाग को उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि प्रत्येक वार्ड और मतदान केंद्र की 20 प्रतियां छापी जा सकें। यह व्यवस्था नगर निगम शिमला और विकास खंड केलंग जिला लाहुल स्पीति को छोड़कर सभी स्थानों पर लागू होगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त अनिल कुमार खाची ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि निर्धारित समय सीमा का पालन सख्ती से किया जाए। समय सीमा का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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