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    Job Trainee Policy: हिमाचल में जाॅब ट्रेनी कर्मचारियों को दो साल बाद नियमित होने के लिए टेस्ट में लेने होंगे 35 प्रतिशत अंक

    Updated: Thu, 24 Jul 2025 01:31 PM (IST)

    Himachal Job Trainee Policy हिमाचल में जाब ट्रेनी नियमित कर्मचारियों की तरह वित्तीय लाभ के हकदार नहीं होंगे। 14 मई के बाद की नियुक्तियाँ जाब ट्रेनी योजना के अंतर्गत आएंगी। दो साल बाद नियमित होने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी जिसमें 35% अंक अनिवार्य हैं। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि ग्रुप ए बी और सी के पदों पर जाब ट्रेनी योजना से अलग भर्तियां प्रतिबंधित रहेंगी।

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    हिमाचल प्रदेश सरकार जॉब ट्रेनी नीति के तहत भर्ती करेगी।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Job Trainee Policy, हिमाचल में जाब ट्रेनी नियमित कर्मियों की तर्ज पर मिलने वाले वित्तीय अथवा अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे। बतौर जाब ट्रेनी दो साल कार्य करने के बाद इन्हें नियमित होने के लिए परीक्षा उतीर्ण करनी होगी। जिसमें 35 प्रतिशत अंक लेने होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचना जारी होगी, जिसमें इन्हें वित्तीय लाभ व सेवा शर्त की जानकारी मिलती रहेगी। 

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    कार्मिक विभाग ने स्पष्ट की स्थिति

    कार्मिक विभाग ने बुधवार को फिर से जाब ट्रेनी कर्मचारियों को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। कार्मिक विभाग का कहना है कि प्रदेश में 14 मई के बाद हुई सभी तरह की भर्तियां जाब ट्रेनी योजना के दायरे में आएंगी। पत्र में कहा गया कि जाब ट्रेनी 19 जुलाई को जारी योजना में आएंगी। इनकी सेवाएं ली जाएंगी तथा चयन भी उसी तरह से होगा। ग्रुप ए, बी व सी के पदों पर जाब ट्रेनी योजना से इतर अर्थात हटकर भर्तियों पर पाबंदी रहेगी।

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    दो साल तक जॉब ट्रेनी प्रशिक्षु ही रहेंगे

    सरकार द्वारा घोषित नई जॉब ट्रेनी योजना से हट कर किसी दूसरी योजना के तहत भर्ती करने वाली एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी। दो साल तक जाॅब ट्रेनी प्रशिक्षु ही रहेंगे। इसके बाद इन्हें परीक्षा देनी होगी। बतौर प्रशिक्षु न सिर्फ यह काम में दक्ष होंगे, बल्कि बृहद जवाबदेही भी तय होगी।

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    14 मई के बाद की भर्तियां जॉब ट्रेनी के दायरे में आएंगी

    जाब ट्रेनी की भर्ती कर सरकार विभागों को जवाबदेह के साथ-साथ उनमें दक्ष कामगारों की भर्तियां करेगी। मंगलवार को कार्मिक विभाग ने एक पत्र जारी कर साफ किया है कि बीते 14 मई के बाद के तमाम पदों जिन्हें भर्ती एजेंसियों को भेजा गया है जाॅब ट्रेनी के दायरे में आएंगे।

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