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    Himachal Cabinet Decisions: आपदा राहत पैकेज को मंजूरी, क्षतिग्रस्त मकान के लिए मिलेंगे एक लाख रुपये, कैबिनेट के बड़े निर्णय

    Updated: Mon, 28 Jul 2025 07:04 PM (IST)

    Himachal Pradesh Cabinet Decision मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी गई। मकान क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा मिलेगा। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को भी मंजूरी मिली जिसके तहत वृक्षारोपण करने वाले मंडलों को प्रोत्साहन मिलेगा। पेपर लीक करने पर तीन साल की सजा का प्रावधान किया गया है।

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    शिमला में सोमवार को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व उपस्थित मंत्री।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Cabinet Decision, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में आपदा प्रभावितों के लिए विशेष राहत पैकेज को मंजूरी दी गई है। 2023 की तर्ज पर इस बार भी आपदा प्रभावितों को मकान के पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर सात लाख, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पर एक लाख दिया जाएगा। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 12,500 की जगह एक लाख रुपये मिलेंगे। 

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    पेपर लीक के लिए बिल को मंजूरी दी है, जिसमें पेपर लीक करने अथवा करवाने वाले को तीन साल की सजा का प्राविधान होगा। आईजीएमसी शिमला के कैंसर अस्पताल में पैट स्कैन सुविधा जल्द शुरू करने को भी मंजूरी दी है। सभी उपकरण व बिल्डिंग तैयार है, इलाज जल्द आरंभ होगा।

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    राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को भी मंजूरी

    मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत जो महिला मंडल या युवक मंडल वन भूमि पर वृक्षारोपण करेंगे, उन्हें 1.40 लाख रुपये शुरुआती राशि और बाद में सरवाइवल दर के अनुसार इन्सेंटिव मिलेगा। यह योजना पर्यावरण संरक्षण और रोजगार दोनों में अहम साबित होगी।

    दुकान व गोशाला के नुकसान का मुआवजा भी बढ़ाया

    दुकान या ढाबा क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाली 10,000 की सहायता अब एक लाख होगी। गौशालाओं को नुकसान पर 10,000 की जगह 50,000 रुपये मिलेंगे। किरायेदारों को सामान की क्षति पर 50,000 और मकान मालिक को 70,000 की मदद मिलेगी। बड़े दुधारू पशु के नुकसान पर 37,500 की जगह 55,000 और बकरी, सूअर, भेड़ व मेमनों के नुकसान पर 4,000 की जगह 9,000 प्रति पशु मुआवज़ा मिलेगा।

    मलबा हटाने के लिए भी 50 हजार की सहायता

    पूर्णतः क्षतिग्रस्त पालीहाउस पर 25,000 और घरों की मिट्टी हटाने के लिए 50,000 की सहायता दी जाएगी। कृषि/बागवानी भूमि के नुकसान पर 3,900 की जगह 10,000 रुपये प्रति बीघा और सिल्ट हटाने पर 1,500 से बढ़ाकर 6,000 रुपये प्रति बीघा सहायता मिलेगी। फसल क्षति पर 500 की जगह 3,000 रुपये प्रति बीघा मुआवजा मिलेगा।

    आपदा पर दुख जताया गया

    मंत्रिमंडल ने आपदा से हुई जनहानि पर दुख जताया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की। इस दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, पुलिस, होम गार्ड, एनजीओ और अन्य लोगों के योगदान की सराहना की गई।

    नेगी से बदसलूकी व तिरंगे के अपमान की निंदा

    जिला मंडी के सराज क्षेत्र में हाल ही में राजस्व मंत्री के साथ हुई बदसलूकी और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की घटना की निंदा की गई और जनता से आपदा राहत कोष में उदारतापूर्वक सहयोग करने की अपील की गई।

    अन्य प्रमुख निर्णय

    • नगर निकाय चुनाव नियमों में संशोधन हिमाचल प्रदेश नगरपालिका चुनाव नियम, 2015 में संशोधन कर प्रक्रियात्मक सुधार किए गए हैं, जैसे वार्डों के प्रकाशन का एकसमान प्रारूप, नामांकन से पहले संशोधन निषेध और चुनाव कार्यक्रम जारी करने की जिम्मेदारी अब राज्य चुनाव आयोग को दी गई है।
    • पैरा-मेडिकल पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ीं, आईजीएमसी शिमला में बीएससी मेडिकल लैब तकनीक, रेडियोलॉजी व एनेस्थीसिया कोर्स की सीटें 10 से बढ़ाकर 50 की गईं, जबकि टांडा मेडिकल कॉलेज में 18 से बढ़ाकर 50 की गईं।
    • रोज़गार और स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार – आईजीएमसी शिमला में पेन एंड पैलिएटिव केयर सेल में 8 नए पद सृजित करने की मंजूरी, हमीरपुर के धनेटा पीएचसी को सीएचसी में अपग्रेड किया जाएगा।
    • शिमला जिला के रोहड़ू में दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र हेतु हिमाचल मिल्कफेड को भूमि आवंटन।
    • पुराने प्रदूषण मानकों वाली गाड़ियों को स्क्रैप करने पर मोटर वाहन कर में 50% की छूट।
    • नए पुलिस पोस्ट की स्थापना – शिमला जिले के सुन्नी थाना के तहत खैरा में नया पुलिस पोस्ट खुलेगा। चंबा जिले में हटली पुलिस पोस्ट की जिम्मेदारी चुवाड़ी से सिहुंता थाना को सौंपी गई।
    • नगरीय निकाय पुनर्गठन, मंडी जिले में रट्टी-नगाचला और नेरचौक योजना क्षेत्र पुनर्गठित किए जाएंगे। कांगड़ा जिले के जवाली नगर पंचायत को नगर परिषद और शिमला के सुन्नी नगर परिषद को घटाकर नगर पंचायत घोषित किया गया।
    • सोलन जिले में उपतहसील लौहारघाट की सीमा को अर्की से बदलकर नालागढ़ उपमंडल में स्थानांतरित किया गया।
    • 15 कैदियों को समय पूर्व रिहाई की सशर्त मंजूरी, राज्य दंड समीक्षा बोर्ड की सिफारिश पर पहली बार ऐसा निर्णय लिया गया है।

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