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    कुल्लू-मनाली आने वाले पर्यटक सावधान, प्रशासन ने इन हाई रिस्क जोन में एंट्री पर लगाया बैन; उल्लंघन पड़ेगा भारी

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 01:26 PM (IST)

    कुल्लू जिला प्रशासन ने मनाली और कुल्लू आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिए नदियों, खड्डों और नालों के हाई फ्लड लेवल क्षेत्रों में प्रवेश पर प्रतिबंध ल ...और पढ़ें

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    पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों भारी तादाद में पर्यक पहुंच रहे हैं।

    दविंद्र ठाकुर, कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली और कुल्लू घूमने आने वालों के लिए यह जरूरी खबर है। शीतकालीन पर्यटन सीजन और नववर्ष पर पर्यटकों व आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन कुल्लू ने बड़ा कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी कुल्लू तोरुल एस रवीश ने सभी नदियों, खड्डों, नालों एवं अन्य जल स्रोतों के हाई फ्लड लेवल क्षेत्रों में प्रवेश एवं आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

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    इस कारण लगाया गया प्रतिबंध

    जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध विशेष रूप से पीक पर्यटन सीजन और नववर्ष के दौरान बढ़ती पर्यटक भीड़ को देखते हुए लगाया गया है। प्रशासन ने पाया है कि शीतकालीन मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक फोटोग्राफी, सेल्फी और मनोरंजन के उद्देश्य से नदी तटों व नदी तल में प्रवेश कर रहे हैं, जो अत्यंत जोखिमपूर्ण है। 

    इन जगह पर रहता है खतरा

    विशेष रूप से बजौरा से सोलंग नाला, भुंतर से मणिकर्ण तथा बंजार उपमंडल के तीर्थन खड्ड क्षेत्र में ऐसे मामले सामने आए हैं। प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी चेतावनियों के बावजूद लोग खतरनाक क्षेत्रों में जाने से परहेज नहीं कर रहे हैं।

    इस कारण रहता है हादसे का खतरा

    प्रशासन के अनुसार सर्दियों में ऊपरी इलाकों से अचानक पानी छोड़े जाने, जलविद्युत परियोजनाओं के डिस्चार्ज, बर्फ जमने, फिसलन भरे तटों, कम तापमान और धीमी प्रतिक्रिया क्षमता के कारण दुर्घटनाओं व डूबने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पूर्व वर्षों में ऐसी लापरवाही के चलते जानमाल के नुकसान की घटनाएं भी हो चुकी हैं। 

    उल्लंघन पड़ेगा महंगा

    आदेश के तहत केवल प्राधिकृत साहसिक गतिविधियों या आजीविका से जुड़े कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही इन क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति होगी। आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 115 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें अधिकतम 8 दिन का कारावास अथवा 1,000 से 5,000 रुपये तक जुर्माना या दोनों का प्रविधान है।

    जन सुरक्षा को ध्यान में रखकर आदेश जारी किए गए हैं। नागरिकों व पर्यटकों से अपील है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश न करें और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
    -तोरुल एस रवीश, उपायुक्त, कुल्लू।

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