Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kangra News: खराब सूट देने पर दुकानदार के खिलाफ उपभोक्ता आयोग पहुंच गई महिला, 4500 रुपये लौटाने का हुआ आदेश

    Updated: Mon, 04 Aug 2025 05:47 PM (IST)

    Kangra news उपभोक्ता आयोग ने कश्मीरी आर्ट्स एंड डिजाइंस पालमपुर को खराब सूट के मामले में महिला को 4500 रुपये लौटाने का आदेश दिया। शालू मेहरा ने 1800 रुपये में एक सूट खरीदा था जो खराब निकला। दुकानदार ने सूट बदलने से इनकार कर दिया जिसके बाद शालू ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। आयोग ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया।

    Hero Image
    उपभोक्ता आयोग ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है।

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। Kangra news, खराब सूट देने पर महिला दुकानदार के खिलाफ उपभाेक्ता आयोग पहुंच गई। आयोग ने महिला के पक्ष में फैसला सुनाया है। कश्मीरी आर्ट्स एंड डिजाइंस पालमपुर को 4500 रुपये लौटाने होंगे। यह राशि शिकायत की तिथि से वसूली तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित वापस करनी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अतिरिक्त शिकायतकर्त्ता को तीन हजार रुपये मुकदमेबाजी लागत के अतिरिक्त चार हजार पांच सौ रुपये की क्षतिपूर्ति भी शिकायतकर्ता को देनी होगी। उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद व नारायण ठाकुर की खंड़पीठ द्वारा यह फैसला सुनाया गया है।

    जानकारी के मुताबिक शालू मेहरा पत्नी अजय मेहरा वीपीओ बैजनाथ ने कश्मीरी आर्ट्स एंड डिजाइंस की दुकान से 14 अगस्त 2024 को 1800 रुपये में हरे रंग का सूट खरीदा। जिसका उन्होने भुगतान आनलाइन किया । यह सूट उन्होने करवाचौथ त्योहार के लिए था। उन्होने उक्त सूट की सिलाई पर 1500 रुपये खर्च किए। हालांकि दर्जी ने उन्हें बताया कि खराब गुणवत्ता के कारण सूट का कपड़ा सिलाई के दौरान फट रहा है।

    इसके बाद शिकायकर्त्ता द्वारा इस संदर्भ में दुकानदार के ध्यान में यह बात लाई गई। जिसके बाद दुकानदार द्वारा सूट को बदलने का आश्वासन दिया। नवंबर 2024 में शिकायतकर्ता ने फिर से दुकानदार के पास जाकर सूट को बदलने के लिए कहा। इसके बाद दुकानदार द्वारा शिकायतकर्ता को पहले की राशि घटाकर 1200 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करने पर 3000 रुपये का एक नया सूट दिया।

    यह भी पढ़ें- Himachal News: रिश्तेदार ने नाबालिग लड़की से की अश्लील हरकतें, कोर्ट ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

    शिकायतकर्ता ने फिर से नया सूट सिलवाने के लिए 1500 रुपये का भुगतान किया। हैरानी की बात यह है कि एक बार फिर से यह सूट खराब पाया गया और पहनने के बाद यह खराब होने लगा। इसके बाद शिकायकर्ता द्वारा दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 में एक बार फिर से उन्होंने सूट को बदलने के कहा। लेकिन कश्मीरी आर्ट्स एंड डिजाइंस द्वारा किसी भी प्रकार की धनवापसी से साफ इंकार कर दिया।

    इसके बाद शालू मेहरा द्वारा सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए वर्तमान में शिकायत उपभोक्ता आयोग में दर्ज करवाई गई। इस मामले में सभी पक्षों को सुनते हुए उपभोक्ता आयोग द्वारा उपरोक्त फैसला सुनाया गया।

    यह भी पढ़ें- Himachal News: चिंतपूर्णी में दुकान से घर जा रहे कार सवारों को रोककर पीटा, सोने की चेन व सवा लाख कैश भी लूटा