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    धर्मशाला में पिस्तौल से फायर कर फरार हुए पांच युवक 32 घंटे बाद गिरफ्तार, ब्लाइंड केस में तकनीक बनी पुलिस का सहारा

    Updated: Sun, 21 Sep 2025 06:58 PM (IST)

    Dharamshala Gun Fire Case धर्मशाला के कोतवाली बाजार में युवकों के बीच बहस के बाद गोलीबारी हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पंजाब से पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी बटाला गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने फरार होने में इस्तेमाल किए गए वाहनों को जब्त कर लिया है।

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    धर्मशाला में पिस्तौल से फायर कर फरार हुए पांच युवक पुलिस की गिरफ्त में। जागरण

    जागरण संवाददाता, धर्मशाला। जिला मुख्यालय धर्मशाला में कोतवाली बाजार में स्थानीय युवकों से कहासुनी पर पिस्तौल से फायर करके फरार हुए पंजाब के पांच युवकों को पुलिस ने दबोच लिया है। त्वरित कार्रवाई कर धर्मशाला पुलिस पांचों युवकों को 32 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। पांचों आरोपित बटाला गुरदासपुर के रहने वाले हैं। आरोपितों को कल न्यायालय में पेश किया जाएगा।

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    मुख्य आरोपित जिसने गोली चलाई थी वह जसप्रीत सिंह (30), निवासी राजगढ़ नंगल, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर है। जबकि अन्य साथियों में रणजीत सिंह (28) निवासी गांव कोटला बाजा सिंह, डाकघर ददियाला नाजारा, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब, अर्शप्रीत सिंह (31)  निवासी राजगढ़ नंगल, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर, जितेन्द्र सिंह (24) निवासी नवरूप नगर, सिविल अस्पताल बटाला, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर, नीरज (26) निवासी गांव कडी हट्टी रोड, गली नंबर-04, खजूरी गेट, तहसील बटाला, जिला गुरदासपुर शामिल है।

    फरार होने में प्रयोग किए गए वाहनों को भी पुलिस टीम ने जब्त कर लिया है। फायर करने में प्रयोग की गई पिस्तौल लाइसेंसी है या बिना लाइसेंस की इसकी पड़ताल की जा रही है।

    ब्लाइंड केस में तकनीक व सीसीटीवी कैमरे बने सहायक

    यह एक ब्लाइंड केस था, जिसमें तकनीक व सीसीटीवी कैमरे व वाहन के नंबर प्लेट आरोपितों तक पहुंचने में सहायक बने। 19 व 20 सितंबर की की मध्य रात्रि को कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने कोतवाली बाजार धर्मशाला के समीप स्थानीय युवकों के साथ लड़ाई झगड़े के दौरान एक व्यक्ति पर पिस्तौल से फायर किया। इस गंभीर घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। इस घटना के संबंध में थाना धर्मशाला में अभियोग संख्या 20 सितंबर को धारा 191(2), 191(3), 190, 352, 115(2), 351(3), 109 भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा धारा 25 आयुध अधिनियम, 1959 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यह एक विल्कुल ब्लाइंड केस था क्योंकि आरोपियों की पहचान अथवा घटनास्थल पर कोई ठोस सुराग उपलब्ध नहीं था।

    तत्काल पुलिस की विशेष टीम की गठित, आरोपितों की तलाश में निकली

    एक विशेष टीम का गठन करके अन्य राज्य में आरोपितों की तलाश के लिए भेजी गई।इस टीम ने घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से आरोपितों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए हर सम्भव प्रयास आरंभ किए। टीम ने पड़ोसी राज्य पंजाब के विभिन्न संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई। सघन छानबीन, तकनीकी सहायता व गुप्त सूचना तंत्र के माध्यम से 32 घंटों के भीतर इस घटना में शामिल सभी 5 आरोपियों को 21 सितंबर को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया।

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    पुलिस टीम ने घटना में शामिल पांच आरोपितों को पंजाब से गिरफ्तार किया है। आरोपितों द्वारा घटना के समय प्रयोग की गई गाड़ी को भी कब्जा में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपितों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई नियमानुसार प्रगति पर है। उनसे पूछताछ के आधार पर अन्य तथ्यों की पुष्टि की जा रही है। जिला कांगड़ा पुलिस की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यह कार्रवाई अमल में लाई गई है। अपराध में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा तथा कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश के साथ कानूनन सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    -अशोक रत्न, पुलिस अधीक्षक, कांगड़ा।

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