Himachal: आरटीजीएस के माध्यम से खाते से काट लिए 2 लाख रुपये, दो साल बाद उपभोक्ता आयोग से मिली राहत, बैंक पर बड़ी कार्रवाई
Himachal Pradesh Consumer Forum उपभोक्ता फोरम ने आरटीजीएस के माध्यम से खाते से पैसे काटे जाने पर एसबीआई पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता वीरेंद्र सिंह गुलेरिया को ब्याज मुआवजा और मुकदमेबाजी लागत भी मिलेगी। वीरेंद्र सिंह के खाते से 2 लाख रुपये एक्सिस बैंक रायगंज बंगाल में स्थानांतरित हुए थे।

जागरण संवाददाता, धर्मशाला। Himachal Pradesh Consumer Forum, आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट) के माध्यम से बैंक खाते से पैसे काटे जाने को लेकर एसबीआई को दो लाख रुपये उपभोक्ता को देने होंगे। यह राशि शिकायत की तिथि से वसूली तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित देनी होगी।
इसके अतिरिक्त बैंक प्रबंधन को शिकायतकर्ता को 25,000 रुपये का मुआवज़ा और 15,000 रुपये की मुकदमेबाजी लागत भी देनी होगी। उपभाेक्ता आयोग के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा व सदस्य आरती सूद द्वारा यह फैसला सुनाया गया है।
जानकारी के मुताबिक वीरेंद्र सिंह गुलेरिया निवासी बरियाल तहसील नगरोटा सूरियां का भारतीय स्टेट बैंक की स्थानीय शाखा ने प्रबंधक के माध्यम से बैंक खाता खोलकर उसे अपना ग्राहक बनाया। वीरेंद्र सिंह ने इस खाते में अपनी जमा पूंजी जमा करवाई। इस दौरान 19 जून 2023 को वीरेंद्र सिंह को उसके फ़ोन पर एसएमएस के माध्यम से एक संदेश प्राप्त हुआ कि उनके खाते से आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट) के माध्यम से दो लाख रुपये रुपये की राशि काट ली गई है।
संदेश मिलते ही एसबीआइ बेंगलुरू में की शिकायत
यह संदेश मिलने पर वह तुरंत अपने निकटतम भारतीय स्टेट बैंक शाखा में गया जो कि बैंगलुरू में एसबीआई उलसूर है। वहां पर उन्होने यह जानकारी वहां के एसबीआई प्रबंधक को दी। इसके बाद एसबीआई उलसूर के प्रबंधक ने शिकायतकर्ता की उपयोगकर्ता आइडी को ब्लाक कर दिया।
वीरेंद्र सिंह ने उसी दिन इस मामले को लेकर एक शिकायत साइबर अपराध शाखा को भी दे दी व एसबीआई ग्राहक सेवा को भी यही मामला रिपोर्ट किया।
बंगाल में एक महिला के खाते में स्थानांतरित हुए थे पैसे
इसके अगले दिन उपभोक्ता को उपरोक्त आरटीजीएस लेनदेन का पूरा विवरण पता चला, जिसमें उसने पाया कि उसके खाते के दो लाख रुपये की राशि 19 जून 2023 को सुबह 10:27 बजे एक्सिस बैंक रायगंज बंगाल में किसी एक महिला के खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी।
इसके बाद वीरेंद्र सिंह ने सीईएन क्राइम पुलिस स्टेशन ईस्ट डिवीजन बेंगलुरू में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत 20 जून 2023 को एक अधिकारिक रिपोर्ट दर्ज करवाई। इसके बाद बैंक प्रबंधन द्वारा वीरेंद्र सिंह को क्षतिपूर्ति और वचनबद्धता का आश्वासन दिया गया, लेकिन उसके खाते में दो लाख रुपये वापस नहीं डाले गए।
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उपभोक्ता आयोग से मिली पीड़ित को राहत
इसके बाद वीरेंद्र सिंह ने बैंक प्रबंधन पर सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए वर्तमान में उपभोक्ता आयोग में अपनी शिकायत दर्ज की। सभी तथ्यों की जांच व मामले की सुनवाई के बाद उपभोक्ता आयोग ने उपरोक्त फैसला वीरेंद्र सिंह हक में सुनाते हुए उसके पैसे वापस करने के आदेश एसबीआई बैंक प्रबंधन को दिए।
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