धारा 506 पूरे देश में जमानती अपराध...पर हरियाणा में है गैर जमानती, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर सरकार से मांगा जवाब
पूरे देश में धारा 506 जमानती अपराध है लेकिन हरियाणा में धारा 506 (section 506) गैर जमानती अपराध है जिसके चलते पुलिस के पास यह धारा बड़ा हथियार है जिसे अपने हिसाब से पुलिस इस्तेमाल करती आ रही है। याचिका में मांग की गई है कि जन हित में उक्त धारा को जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाए ।

राज्य ब्यूरो,चंडीगढ़। Haryana News: जब भी कहीं झगड़े की एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें धारा 506 भी लगाईं जाती है जो कि जान से मारने की धमकी की धारा है।
पूरे देश में यह धारा जमानती अपराध है लेकिन हरियाणा में धारा 506 गैर जमानती अपराध है जिसके चलते पुलिस के पास यह धारा बड़ा हथियार है जिसे अपने हिसाब से पुलिस इस्तेमाल करती आ रही है।
राज्य कर सकता है 506 धारा को गैर जमानती धारा
भारत सरकार की और से जारी अधिसूचना की क्लाज 10 में कहा गया है कि सीआरपीसी की धारा 506 जमानती अपराध होगा लेकिन राज्य चाहे तो इसे गैर जमानती अपराध की सूची में ले सकता है।
हरियाणा वा दिल्ली में उक्त धारा नॉनबेलेबल है जिसे एडवोकेट अंशुल मंगला ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दाखिल की है।
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हरियाणा में 506 धारा को जमानती धारा में रखने की मांग की
याचिका में मांग की गई है कि जन हित में उक्त धारा को जमानती अपराध की श्रेणी में रखा जाए क्योकि पुलिस व राजनीतिज्ञ इस धारा का गलत इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस रीतू बाहरी पर आधारित बैंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर 31 जनवरी तक जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
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