Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा में IAS व HCS के पदों पर IPS-HPS की तैनाती पर सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Thu, 10 Dec 2020 03:59 PM (IST)

    हरियाणा में आइएएस व एचसीएस के पदों पर आइपीएस व एचपीएस की नियुक्ति का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया है। मामले में हाई कोर्ट ने हरियाण ...और पढ़ें

    Hero Image
    पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की सांकेतिक फोटो।

    जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा IAS व HCS कैडर के पदों पर IPS, HPS व अन्य सेवा के अधिकारियों को तैनात करने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। वीरवार को हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) आफिसर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट के जज राजबीर सेहरावत ने सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को 22 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें : SFJ का प्रमुख आतंकी पन्नू रेफरेंडम 2020 के जरिये पंजाब में बढ़ा रहा था आतंकी गतिविधियां

    एसोसिएशन ने अध्यक्ष वंदना दिसोदिया के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में दायर याचिका में भाजपा-जेजेपी सरकार के गैर IAS या गैर HCS अधिकारियों को IAS या राज्य सिविल सेवा अधिकारियों के कैडर के पदों पर नियुक्त करने के आदेश को रद करने की मांग की है।

    यह भी पढ़ें : हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में खारिज

    याचिका में आरोप लगाया गया है कि हरियाणा सरकार का यह कदम सिविल सेवाओं के अधिकारियों के सचिवीय और प्रशासनिक नियंत्रण को समाप्त कर देगा और प्रशासन की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। याचिका के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, हरियाणा पुलिस सेवा और कार्यकारी अभियंताओं, राज्य की सेवा में वरिष्ठ व्याख्याताओं सहित विभिन्न अन्य सेवाओं के सदस्यों को आइएएस व HCS के अधिकारियों को दिए वाले पदों पर कार्यकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के रूप में तैनात किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें : Weather Forecast Chandigarh: कल व परसों बारिश की बारिश की संभावना, तापमान में होगी गिरावट

    याचिका में तर्क दिया गया है कि IAS, HCS (कार्यकारी शाखा) के लिए कैडर के पदों के खिलाफ ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग राज्य सिविल सेवा के हितों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता संघ की दलील है, HCS (कार्यकारी) के सदस्यों के स्थान पर अन्य अधिकारियों से उनकी पोस्टिंग पर तैनाती करने से प्रशासनिक नियंत्रण नष्ट होता हें और प्रशासन की विफलता के जोखिम को बढ़ाता है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को लगभग 19 अधिकारियों की सूची, जो IPS, IRS, IFS और अन्य विभागीय अधिकारियों की है, जिन्हें हरियाणा सरकार ने आइएएस या HCS (कार्यकारी शाखा) के पदों पर नियुक्त किया है, को भी याचिका के साथ पेश की गई।

    यह भी पढ़ें : लुधियाना में फर्जी नंबर प्लेट लगी कार में घूम रहा था निलंबित बैंक अफसर, ऐसे आया पकड़ में