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    हरियाणा महिला आयोग : अध्यक्ष पद 27 अगस्त तक रहेगा खाली

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Fri, 07 Aug 2015 06:16 PM (IST)

    पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने महिला आयोग की अध्‍यक्ष कमलेश पांचाल को कार्यकाल पूरा हाेने से पहले हटाने के मामले में हरियाणा सरकार को नेाटिस जारी किया है। हार्इ कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 27 अगस्‍त तक इस पद पर कोई‍ नियुक्ति नहीं करने को कहा है।

    चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कमलेश पांचाल को कार्यकाल पूरा हाेने से पहले हटाने के मामले में हरियाणा सरकार को नेाटिस जारी किया है। हार्इ कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तिथि 27 अगस्त तक इस पद पर कोई नियुक्ति नहीं करने का निर्देश भ्ाी दिया है।

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    इस संबंध में हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष पद से हटाई गईं कमलेश पांचाल द्वारा दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिए। मामले में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा हरियाणा सरकार के निर्णय पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन हरियाणा सरकार से जवाब तलब कर इस पद पर अभी नियुक्ति करने पर राेक लगा दी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को इस मामले में अपना जवाब 27 अगस्त तक दाखिल करने को कहा।

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    याचिका में कहा गया है कि नियमों के अनुसार उनका कार्यकाल तीन साल या 65 साल की उम्र जो भी पहले हो तक है। सरकार ने उसकी नियुक्ति 22 मई 2014 को नियुक्ति की थी। एेसे में उनको कायर्काल से पहले हटाना गलत है। पांचाल ने कहा कि हरियाणा सरकार को यह अधिकार ही नहीं है कि वह उनके कार्यकाल की अवधि में कटौती करे। उनकी नियुक्ति पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई थी और ऐसे में उनकी सेवाओं की अवधि को कम करना पूरी तरह से राजनीतिक निर्णय है।

    याचिकाकर्ता की ओर से दलील देते हुए कहा गया कि उनकी नियुक्ति की जो शर्तें है उसमें पद से हटाने और छोडऩे के प्रावधानों का जिक्र है लेकिन हरियाणा सरकार द्वारा उनको मनमाने तरीके से हटाया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट हरियाणा सरकार के आदेश पर रोक लगाए।

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