महिला के दो प्रेमियों ने साथियों संग कर दी थी उसके पति की हत्या, कोर्ट ने पत्नी सहित पांच को दी उम्र कैद की सजा
फरीदाबाद में सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने हत्या के मामले में मृतक की पत्नी समेत पाँच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 28 जनवरी 2021 को थाना डबुआ में दर्ज किया गया था जिसमें दिनेश धवन नामक व्यक्ति का शव नाले में मिला था।

प्रवीन कौशिक, फरीदाबाद। महिला के दो प्रेमी थे। वे उससे मिलने के लिये घर आते-जाते रहते थे। पति को शक़ हुआ। वह उन्हें टोकने लगा। मनमर्जी करने से रोकने पर मामला बिगड़ने लगा। एक षड्यंत्र रचा जाता है। बेगुनाह पति की हत्या कर दी जाती है। साल 2021 में हुए इस वारदात में मृतक के परिजनों को मंगलवार को न्याय मिला है। जघन्य हत्या के मामले में सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने मृतक की पत्नी सहित पांच को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। तीन दोषियों पर 60-60 हजार व दो पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना किया गया है। अदालत के इस निर्णय का मृतक के परिजनों ने स्वागत किया है।
नाले में एक शव बरामद हुआ
अदालत में पेश मामले के अनुसार यह मामला थाना डबुआ में 28 जनवरी 2021 को थाने के एएसआई भूपेंद्र ने दर्ज कराया था। थाना पुलिस को 28 जनवरी को अनाज गोदाम के सामने नाले में एक शव बरामद हुआ था। शव की शिनाख्त सैनिक काॅलोनी निवासी दिनेश धवन के रूप में हुई। दिनेश यहां अपनी पत्नी अन्नू धवन के साथ रहता था। दोनों की शादी 2013 में हुई थी।
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अन्नू से थी घनिष्ठ दोस्ती
मामले के अनुसार मृतक दिनेश की पत्नी अन्नू के घर डबुआ कालोनी निवासी हरजीत पाल सिंह उर्फ राजू व जवाहर काॅलोनी निवासी देवेंद्र शर्मा उर्फ नितिन पंडित का बहुत अधिक आना-जाना था। पुलिस के अनुसार दोनों की अन्नू से घनिष्ठ दोस्ती थी। इन दोनों का आना-जाना मृतक दिनेश धवन को पसंद नहीं था। वह टाेका-टोकी करता था।
इसी बात को लेकर अन्नू ने हरजीत पाल सिंह व देवेंद्र शर्मा के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई। योजना के अनुसार हरजीत पाल और देवेंद्र ने इस काम के लिए अपने परिचित पर्वतीय कालोनी निवासी विनीत सक्सेना व जवाहर कालोनी निवासी विक्की उर्फ विष्णु को अपने साथ लिया।
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डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी
18 जनवरी 2021 को आरोपितों ने साजिश के तहत दिनेश की गला दबाकर, डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी। ऊपर से तेजाब डाल दिया था कि ताकि शव किसी की पहचान में न आए। फिर उसे नाले में फेंक दिया गया था।
करीब 10 दिन बाद यह शव पुलिस ने 28 जनवरी को नाले से निकाला। तब अन्नू ने तो पति का शव देखकर इसे पहचानने से इंकार कर दिया था और यह कह दिया था कि उसके पति को उत्तराखंड नौकरी की तलाश में गए हैं। उसकी पति से बातें भी होती हैं लेकिन मृतक दिनेश के भाई गुलशन ने पुलिस के समक्ष अपनी भाभी पर शक जाहिर किया था। सख्ती से पूछताछ पर अन्नू ने सच उगल दिया।
बयान के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। तब से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। मुख्य रक्षा वकील रविंद्र गुप्ता ने बताया कि मामले में सरकारी वकील के रूप में जगदीश चंद शर्मा थे। इस मामले में 33 लोगों की गवाही हुई, 66 तारीख लगी और 127 दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए गए।
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