Umar Khalid Bail: दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को मिली अंतरिम जमानत, पढ़ें कितने दिनों के लिए रहेंगे बाहर
Umar Khalid Interim Bail जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली दंगों के मामले में अंतरिम जमानत मिल गई है। उन्हें अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए सात दिन की जमानत दी गई है। खालिद फिलहाल 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। इस खबर में जमानत की अवधि शर्तें और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली।Umar Khalid news: दिल्ली दंगे की साजिश रचने के आरोपित उमर खालिद को कड़कड़डूमा स्थित कोर्ट ने सात दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। उसे यह राहत मौसेरी बहन के निकाह में शामिल होने के लिए दी गई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी के कोर्ट ने आदेश में शर्त रखी है कि खालिद बाहर आकर इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय नहीं रहेगा। न ही केस से जुड़ी किसी गवाह या व्यक्ति से संपर्क करेगा।
यह निर्देश दिया कि उसे अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान अपने घर पर रुकना होगा। समारोह के लिए वह आयोजन स्थल पर जा सकता है।
उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2020 में हुआ था दंगा
फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा (Delhi Riots) हुआ था। इसमें 53 लोग मारे गए थे। इसे लेकर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत प्राथमिकी की थी। इसमें 20 लोगों को आरोपित बनाया गया था।
उमर खालिद को अंतरिम जमानत (Umar Khalid bail) मिली है। खालिद पर कड़े गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
30 और 31 दिसंबर को जाकिर नगर में हल्दी और मेहंदी की रस्म
उनमें से एक आरोपित उमर खालिद ने हाल में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी लगाई थी। उसने कोर्ट को बताया था कि उसकी मौसेरी बहन का निकाह तय हुआ है। 30 और 31 दिसंबर को जाकिर नगर में हल्दी व मेहंदी की रस्म होगी।
कालिंदी कुंज के एक बैंक्वेट हॉल में होगा डिनर
एक जनवरी को को नई दिल्ली स्थित अबुल फजल एन्क्लेव की एक मस्जिद में निकाह होगा। फिर उसी रात कालिंदी कुंज स्थित एक बैंक्वेट हॉल में डिनर होगा। इनमें शामिल होने के साथ यूएसए से आ रही अपनी बहन से मिलने के लिए राहत चाहिए।
यह भी पढ़ें: Delhi Fire: सफदरजंग एनक्लेव के मकान में लगी भयंकर आग, पति-पत्नी की जलकर मौत
खालिद को पहली बार मिली है अंतरिम जमानत
कोर्ट ने आरोपित उमर खालिद को 28 दिसंबर से तीन जनवरी तक के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है। उसे तीन जनवरी की शाम को सरेंडर करना होगा। बता दें कि उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। पहली बार उसे अंतरिम जमानत मिली है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।