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    दिल्ली में Drunk Driving का बढ़ा चलन, पिछले साल से 3,150 ज्यादा कटे चालान, 25 परसेंट की बढ़त से पुलिस परेशान

    Updated: Sun, 20 Jul 2025 02:01 PM (IST)

    दिल्ली पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। इस साल पहले छह महीनों में 15621 चालान काटे गए जिनमें सबसे ज्यादा नरेला में दर्ज हुए। पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाए हैं और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। शराब पीकर गाड़ी चलाना एक दंडनीय अपराध है जिसमें जुर्माने के साथ जेल भी हो सकती है।

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    25 प्रतिशत बढ़ी जाम छलकाकर वाहन चलाने वालों की संख्या। प्रतीकात्मक तस्वीर

    मोहम्मद साकिब, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शराब पीकर वाहन चलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे न केवल यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इससे लोगों की जान भी खतरे में पड़ रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष जाल छलकाकर वाहन चालाने वालों की संख्या में 25 फीसद की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बीते वर्ष के शुरुआती छह महीनों में यातायात पुलिस ने 12,471 नशे में वाहन चलाने वालों के चालान काटे थे, जो इस वर्ष बढ़कर 15,621 हो गए। उल्लंघन के मामले में सबसे ऊपर नरेला क्षेत्र रहा जहां 1,966 चालान यातायात पुलिस द्वारा काटे गए।

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    पुलिस का विशेष अभियान शुरू

    वरिष्ठ यातायात पुलिस अधिकारी के मुताबिक, ऐसे मामलों में अधिकतर आरोपित रात के समय क्लब, बार या पार्टी से लौटते वक्त पकड़े जाते हैं। शराब के नशे में वाहन चलाना भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है।

    पुलिस ने कई जगह नाके बंदी (चेकिंग पाइंट) लगाकर विशेष अभियान शुरू किया है ताकि नशे में गाड़ी चलाने वालों पर लगाम लगाई जा सके।

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    कई हादसों में निर्दोष राहगीरों और यात्रियों की जान गई

    पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई हादसे सामने आए हैं, जिनमें निर्दोष राहगीरों और यात्रियों की जान गई है। हाल ही में दक्षिणी दिल्ली में एक तेज रफ्तार कार ने फुटपाथ पर सो रहे व्यक्ति को कुचल दिया थे। जांच में सामने आया कि चालक नशे की हालत में था।

    ट्रैफिक पुलिस ने डीयूआइ (ड्राइविंग अंडर इनफ्लुएंस) जांच के लिए ब्रीथ एनालाइजर और सीसीटीवी कैमरों की मदद से निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही, बार और क्लब मालिकों को भी चेतावनी दी गई है कि वे नशे की हालत में किसी को वाहन न चलाने दें।

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    शिक्षाप्रद पहल भी शुरू

    दिल्ली यातायात पुलिस ने स्कूली कालेज छात्रों और युवाओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। सेफ ड्राइव, सेफ लाइफ अभियान के तहत लोगों को यह बताया जा रहा है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने से वे न केवल अपने, बल्कि दूसरों के जीवन को भी खतरे में डालते हैं।

    क्या है कानूनी प्रावधान?

    अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़ा जाता है, तो उसे दस हजार रुपये तक का जुर्माना, छह महीने तक की जेल या ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। बार-बार ऐसा करने पर सख्त सजा का प्रावधान है।

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    इस वर्ष इन दस जगहों पर काटे गए सबसे अधिक चालान

    • नरेला - 1,966
    • अशोक विहार - 642
    • शाहदरा - 606
    • खजूरी - 511
    • करोल बाग - 458
    • माडल टाउन - 454
    • राजौरी गार्डन - 450
    • पहाड़गंज - 438
    • रोहिणी - 428
    • सफदरजंग एंक्लेव - 418

    शराब पीकर वाहन चलाने वालों से हुए हादसे

    वर्ष
    कुल हादसे लोग घायल हादसे में मरने वाले
    2024 12 8 2
    2025 5 7 0

    (आंकड़े 30 जून तक के हैं।)

    'उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा'

    "यातायात पुलिस की ओर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। रात के समय सड़कों पर वाहनों की जांच कर उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है।"

    -अजय चौधरी, स्पेशल सीपी ट्रैफिक

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