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    Delhi News: बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी आरिज खान की याचिका पर सुनवाई, बम विस्फोट में मारे गए थे 39 लोग

    By Vineet TripathiEdited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 17 Oct 2022 10:45 AM (IST)

    Batla House Encounter Case बाटला हाउस मुठभेढ़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या मामले में दोषी आरिज खान की फांसी की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। निचली अदालत ने दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

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    Delhi News: बाटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी आरिज खान की याचिका पर सुनवाई

    नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। बाटला हाउस मुठभेढ़ में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या मामले में दोषी ठहराए गए आरिज खान की मौत की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। फांसी की सजा सुनाने के निचली अदालत के निर्णय को आरिज खान ने जुलाई 2021 में हाई कोर्ट में चुनौती दी है।

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    आरिज ने जुलाई 2021 में दी थी हाई कोर्ट में चुनौती

    जब एक निचली अदालत किसी मामले में किसी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाती है, तो उसके फैसले की जांच हाई कोर्ट द्वारा मौत की सजा की पुष्टि के लिए दलीलें सुनकर की जाती है। मुकदमे के दस्तावेज और निचली अदालत का फैसला निचली अदालत से मौत के संदर्भ में हाई कोर्ट भेजा जाता है।

    निचली अदालत द्वारा दोषी ठहरा कर सुनाई गई फांसी की सजा को आरिज खान ने जुलाई 2021 में हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने अपराध को दुर्लभतम श्रेणी बताते हुए अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाने का फैसला सुनाया था।

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    जामिया नगर में पुलिस और आतंकवादियों के बीच हुई थी मुठभेड़

    राष्ट्रीय राजधानी में सिलसिलेवार बम विस्फोटों के बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा वर्ष 2008 में दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे। बम विस्फोट में 39 लोग मारे गए थे और 159 घायल हुए थे।

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