जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश, दिल्ली HC ने कही ये बात
दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश् ...और पढ़ें

जम्मू और कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी। फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी (Surinder Kumar Choudhary) के विरुद्ध सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई आपत्तिजनक सामग्री को हटाने का आदेश दिया है।
अदालत ने स्थायी और अनिवार्य रोक लगाने की मांग वाली चौधरी की याचिका पर पर कहा कि प्रथम दृष्टया मामला याची के पक्ष में बनता है। चौधरी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने कहा कि वायरल वीडियो में एक महिला के साथ उनका चेहरा हर जगह चिपका दिया गया है।
आरोप है कि फेसबुक और यूट्यूब सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री वायरल की जा रही है।
2024 के विधानसभा चुनाव में, उन्होंने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर के बीजेपी अध्यक्ष को हराकर नौशेरा विधानसभा सीट जीती और 16 अक्टूबर, 2024 को उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने कोर्ट में यह कहते हुए याचिका दायर की थी कि अक्टूबर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक ऐसी महिला के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जो उनकी पत्नी नहीं थी।
उस पर उनकी फोटो वाला एक थंबनेल लगा हुआ था, जिससे लग रहा था कि यह उनकी आवाज है। चौधरी ने ऑडियो की बातों से इनकार किया और कहा कि यह उनकी आवाज नहीं है और इन वीडियो को जानबूझकर उनका करियर खराब करने के लिए फैलाया गया है।

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