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    वायरल वीडियो के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री चौधरी, जानिए क्या है पूरा मामला?

    By Digital Desk Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 02:56 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने एक वायरल वीडियो के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। कोर्ट ने गूगल और मेटा को वीडियो अपलोड करने वालों की जानकारी देने का निर्देश दिया है। चौधरी को वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट जमा करने के लिए कहा गया है। 

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    दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही कथित वीडियो चैट ने राजनीतिक दलों को एक नया मुद्दा दे दिया है।

    वीडियो को लेकर प्रदेश में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। वहीं उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने इस अश्लील बातचीत वाले वीडियो को फर्जी बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। 

    उपमुख्यमंत्री चौधरी द्वारा दायर याचिका में इस वीडियो को उनकी छवि को धूमिक करने के लिए एक साजिश करार देते हुए कोर्ट से इसे सोशल मीडिया से हटाने व इसे फैलाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने के इरादे से ही यह वीडियो वायरल की जा रही है।

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    जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी को इस वीडियो में एक महिला के साथ फोन पर बात करते हुए दिखाया गया है। इस बातचीत में उन्होंने "सेक्सुअल अंडरटोन" कहा है। 

    दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस अमित बंसल की अदालत ने गूगल और मेटा को उन फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल की डिटेल्स उपमुख्यमंत्री की लीगल टीम को देने का निर्देश दिया है, जिन्होंने यह वीडियो अपलोड किया था। 

    कोर्ट ने चौधरी से यह भी कहा कि वह अपलोड करने वालों को भी मुकदमे में पार्टी बनाएं। 

    सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि बदनामी की याचिका में कथित बदनाम करने वाले वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट या कॉपी शामिल नहीं थी। उपमुख्यमंत्री को रिकॉर्ड पर मासौदा जमा करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने उन्हें कंटेंट को डिजिटल फॉर्म में फाइल करने का निर्देश दिया। 

    कोर्ट ने आगे की सुनवाई पर वायरल वीडियो को पैन ड्राइव में कोर्ट के समक्ष फाइल करने को भी कहा। 

    हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 13 जनवरी तय की है और कहा है कि वह मटीरियल की जांच करने के बाद चौधरी की अंतरिम राहत की याचिका पर विचार करेगा। 

    आपको बता दें कि चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य हैं और नौशहरा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। नौशहरा से 2024 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने 16 अक्टूबर 2024 को केंद्र शासित प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली।