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    दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार को दिया ये निर्देश, आपत्तिजनक सामग्री से जुड़ा है मामला

    Updated: Tue, 09 Dec 2025 01:41 PM (IST)

    दिल्ली हाई कोर्ट ने मानहानि मुकदमे पर जम्मू और कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी से कहा कि मुकदमे में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक सा ...और पढ़ें

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    जम्मू और कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मानहानि मुकदमे पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू और कश्मीर के उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी से कहा कि मुकदमे में सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने वालों का नाम भी शामिल करें।

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    अदालत ने मामले को सुनवाई के लिए निर्धारित 13 जनवरी से पहले सूचीबद्ध करने की सुरिंदर कुमार चौधरी की अर्जी स्वीकार कर ली। अदालत ने मामले को 16 दिसंबर को सूचीबद्ध करते हुए सुरिंदर कुमार चौधरी को पक्षकारों को शामिल करने का आदेश दिया।

    याचिका में कहा गया है कि एक महिला के साथ संबंध होने के आरोपों पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कंटेंट अपलोड किया गया था।