बच्ची के साथ की गंदी बात, कोर्ट ने सुनाई 18 महीने की सजा
एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले मेंं साकेत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को 18 माह कैद की सजा सुनाई है।
By Amit MishraEdited By: Published: Mon, 12 Sep 2016 08:41 PM (IST)Updated: Tue, 13 Sep 2016 07:38 AM (IST)
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ के मामले मेंं साकेत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने एक व्यक्ति को 18 माह कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले मेंं कहा कि हालांकि दोषी के पर पहले कोई आपराधिक मामला नहींं है लेकिन जो कुकृत्य उसने किया है वह बच्ची के साथ मेंं हुआ है। लिहाजा उसे किसी तरह की माफी नहींं दी जा सकती है।
मामला बदरपुर का था जहां रहने वाली लड़की अपने भाई-बहनोंं के साथ घर मेंं सो रही थी। 1 अप्रैल 2012 को दोषी व्यक्ति उनके घर मेंं घुस गया और लड़की को जबरन उठाकर अपने साथ घर ले गया। वहां पर उसने बदनीयती से उसके साथ अभद्रता की। बच्ची ने शोर मचाया तो इलाके के लोग एकत्र हो गए।
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