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    दिल्ली में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण: हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल, दफ्तरों में WFH; ग्रेप-4 के तहत लगीं ये पाबंदियां

    Updated: Sun, 14 Dec 2025 08:10 AM (IST)

    दिल्ली और एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। धुंध के कारण दृश्यता कम हुई है और दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 462 दर्ज क ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर में एक बार फिर वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। रविवार को कोहरे और स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। धुंध के कारण विजिबिलिटी में कमी आई है जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। लोग हेडलाइट जलाकर धीरे-धीरे गाड़ी चलाते दिखे। साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर भी विजिबिलिटी में कम हुई है।

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    केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 500 के करीब दर्ज किया गया है, जो हवा की खतरनाक श्रेणी में आता है। रविवार सुबह सात बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 'गंभीर' श्रेणी में 462 दर्ज किया गया है।

    सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली के सभी 40 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर एक्यूआई 'लाल' निशान यानी हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है। आनंद विहार इलाके में एक्यूआई 491, आईटीओ में 484, पहाड़गंज में 488, रोहिणी में 499, जहांगीरपुरी और विवेक विहार में एक्यूआई 495 रिकॉर्ड किया गया है, जिसे हवा की 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है।

    अब ग्रेप का चौथा चरण लागू

    दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सुबह ग्रेप तीन लगाने की घोषणा की तो शाम को ग्रेप चार लगाना पड़ गया। एनसीआर में अब ग्रेप के चारों चरणों की पाबंदियां लागू हैं। इसके तहत अब राजधानी में बीएस-6, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को ही एंट्री मिल सकेगी।

    एनसीआर में क्या पाबंदी रहेगी?

    • बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल के चार पहिया वाहनों के संचालन पर सख्त पाबंदी रहेगी। हालांकि दिव्यांग लोग खुद के इस्तेमाल के लिए दोनों ही श्रेणी की गाड़ियां चला सकेंगे।
    • स्वच्छ ईंधन पर नहीं चलने वाले ईंट भट्ठे, हाट मिक्स प्लांट और स्टोन क्रशर को बंद किया जाएगा।
    • ग्रेप चार के प्रतिबंधों के तहत सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। हालांकि इसमें सड़क, बिजली वितरण से संबंधित परियोजनाओं और आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को छूट रहेगी।
    • दिल्ली में सिर्फ जरूरी वस्तुएं लेकर आने वाले ट्रकों, सीएनजी, ई ट्रकों, बीएस-6 इंजन वाले ट्रकों को छूट रहेगी।
    • दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-आवश्यक हल्के वाणिज्यिक गाड़ियों की एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा।
    • दिल्ली में पंजीकृत बीएस छह या उससे पुराने डीजल के भारी मालवाहक वाहन पर भी पाबंदी रहेगी।

    दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलाने का आदेश 

    राजधानी में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए सरकारी व निजी कार्यालयों के 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्राम होम का आदेश जारी किया गया है। इसके साथ ही शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों के लिए नौंवी तक और 11वीं के छात्रों के लिए कक्षाएं हाइब्रिड मोड में आयोजित करने का सर्कुलर जारी किया है। हाइब्रिड मोड का मतलब ये है कि अब पढ़ाई फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरीके से होगी।

    किस इलाके में कितना है एक्यूआई?

    इलाका एक्यूआई
    आनंद विहार 491
    आईटीओ 484
    पहाड़गंज 488
    रोहिणी 499
    जहांगीरपुरी 495
    विवेक विहार 495
    बवाना 497
    बुराड़ी 474
    चांदनी चौक 466
    आरकेपुरम 471
    गाजियाबाद, वसुंधरा 481
    इंदिरापुरम 476
    नोएडा, सेक्टर-62 433
    गुरुग्राम, विकास सदन 293

     सीपीसीबी के अनुसार, 0-50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51-100 एक्यूआई को 'संतोषजनक', 101-200 एक्यूआई को 'मध्यम', 201-300 एक्यूआई को 'खराब', 301-400 एक्यूआई को 'बहुत खराब' और 401-500 एक्यूआई को 'गंभीर' माना जाता है। इनमें से हर कैटेगरी प्रदूषण के लेवल और उससे जुड़े हेल्थ रिस्क को दिखाती है।

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