'Air Purifier पर GST घटाने से मुश्किल होगी', दिल्ली HC की चिंता और सवाल पर केंद्र का जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट में एयर प्यूरीफायर पर 18% जीएसटी को 5% करने की याचिका पर केंद्र सरकार ने शुक्रवार को विरोध जताया। सरकार ने कहा कि जीएसटी दरें परिषद की ...और पढ़ें
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एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी घटाने की याचिका पर केंद्र ने जताया विरोध। AI Generated Image
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले 18 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को पांच प्रतिशत करने की मांग वाली याचिका का शुक्रवार को केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई काेर्ट में विरोध किया।
न्यायमूर्ति अमित महाजन व न्यायमूर्ति विनोद कुमार की पीठ के समक्ष केंद्र सरकार ने कहा कि मामले की उच्चस्तरीय जांच की जा रही है, लेकिन सोच-समझकर जवाब देने के लिए और समय की जरूरत है।
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GST परिषद की व्यवस्था को नहीं कर सकते नजरअंदाज
केंद्र की तरफ से एडिशनल सालिसिटर जनरल (एएसजी) एन वेंकटरमन ने कहा कि अगर इस मामले में जीएसटी परिषद की व्यवस्था को नजरअंदाज किया जाता है, तो यह एक मुश्किल स्थिति उत्पन्न होगी और इससे सही प्रक्रिया को फालो किए बिना और जीएसटी में छूट मांगी जा सकती है।
पीठ ने पूछा कि अदालत की चिंता दिल्ली और आसपास के इलाकों की स्थिति को देखते हुए थी। अदालत ने कहा कि अभी एक एयर प्यूरीफायर की कीमत 10-15 हजार है। पीठ ने सवाल किया कि जीएसटी को एक सही लेवल पर क्यों नहीं लाया जाता ताकि एक आम आदमी भी एयर प्यूरीफायर खरीद सके?

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