दिल्ली-NCR में सस्ता होगा एयर प्यूरीफायर? दिल्ली HC ने केंद्र से 10 दिन में मांगा जवाब
दिल्ली हाई कोर्ट ने एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 10 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ...और पढ़ें

दिल्ली हाईकोर्ट।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में शुक्रवार को प्यूरीफायर पर जीएसटी कम करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में लगातार खराब स्थिति में चल रही हवा पर नाराजगी जताई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने हवा की क्वालिटी को देखते हुए एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम करने की याचिका पर केंद्र सरकार को 10 दिनों के अंदर डिटेल में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
जस्टिस विकास महाजन और विनोद कुमार की वेकेशन बेंच ने केंद्र सरकार को याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया है। साथ ही इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को तय की।
जवाब फाइल करने के लिए मांगा समय
केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि जीएसटी (GST) काउंसिल की मीटिंग सिर्फ फिजिकली होनी है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग बुलाना मुमकिन नहीं है। केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने डिटेल में जवाब फाइल करने के लिए समय मांगा है।
कोर्ट एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें केंद्र सरकार को एयर प्यूरीफायर को "मेडिकल डिवाइस" की कैटेगरी में रखने और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) को घटाकर पांच प्रतिशत के स्लैब में लाने के निर्देश दिए थे। फिलहाल एयर प्यूरीफायर पर 18 फीसदी टैक्स लगता है।
वकील कपिल मदान की याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में गंभीर एयर पॉल्यूशन की वजह से "बहुत ज्यादा इमरजेंसी संकट" को देखते हुए प्यूरिफायर को लग्जरी आइटम नहीं माना जा सकता।
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24 दिसंबर को कोर्ट ने GST काउंसिल को जल्द से जल्द मीटिंग करने और एयर प्यूरीफायर पर GST कम करने या खत्म करने पर विचार करने का निर्देश दिया था।
(पीटीआई इनपुट के साथ)

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