GST Rate Cut: 'सुबह उठने से रात को सोने तक हर जरूरी प्रोडक्ट होगा सस्ता', वित्त मंत्री ने बताया कैसे रोज होगी बचत
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर में कटौती (GST Rate Cut) हर नागरिक के लिए एक बड़ी जीत है। उन्होंने बताया कि जीएसटी सुधारों को लागू करने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश से पहले ही ले लिया गया था। सीतारमण ने कहा कि पहले 12% टैक्स वाली 99% वस्तुओं पर 5% टैक्स लगेगा। जीएसटी कलेक्शन भी बढ़कर 22.08 लाख करोड़ हो गया।

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर में कटौती (GST Reforms) देश के हर नागरिक के लिए एक बड़ी जीत है। सीतारमण ने रविवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत के हर राज्य के अपने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दीपावली से पहले जीएसटी सुधारों को लागू करने के निर्देश से बहुत पहले ही इन्हें लागू करने का निर्णय लिया गया है।
चेन्नई सिटीजन्स फोरम द्वारा आयोजित ‘उभरते भारत के लिए कर सुधार’ कार्यक्रम में अपने संबोधन में सीतारमण ने कहा कि माल एवं सेवा कर का लाभकारी प्रभाव सुबह की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक सभी उत्पादों पर रहेगा।
'12% वाली 99% चीजें अब 5% के दायरे में'
कुछ प्रमुख पहल का उल्लेख करते हुए सीतारमण ने कहा कि जिन 99 प्रतिशत वस्तुओं पर पहले जीएसटी के तहत 12 प्रतिशत कर लगता था, अब उनपर सिर्फ पांच प्रतिशत कर लगेगा। नए जीएसटी सुधार (2.0) 22 सितंबर से लागू होंगे।
'140 करोड़ नागरिकों पर पड़ेगा असर'
वित्त मंत्री ने कहा, "जब लोगों को लगा कि सरकार ज्यादा टैक्स लगा रही है तो प्रधानमंत्री मोदी ने टैक्स के बोझ को घटाने के लिए कदम उठाए। जीएसटी में कटौती का हमारे 140 करोड़ नागरिकों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री दिवाली से पहले देश को यह छूट देना चाहते थे, लेकिन हमें नवरात्रि से पहले ही इसकी घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है। यह सभी भारतीयों की जीत है।"
कितना हो गया जीएसटी कलेक्शन
इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने बताया कि 2017 में केवल 65 लाख लोग की जीएसटी का भुगतान कर रहे थे, लेकिन आज यह संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ पर पहुंच गई है। साथ ही जीएसटी कलेक्शन बढ़कर 22.08 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जो कि 2018 में 7.18 लाख करोड़ रुपए था।
जीएसटी में कटौती का श्रेय राज्यों के साथ साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के मंत्री जीएसटी परिषद की शुरुआत से ही इसका हिस्सा रहे हैं, और यह निर्णय सामूहिक रूप से लिया गया है। इस सफलता में राज्य सरकारों की भी भूमिका है। हमने 350 से ज्यादा वस्तुओं पर कर कम किया है और कर ढांचे को केवल दो स्लैब तक सीमित कर दिया है।
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22 सितंबर से होंगे लागू
नए जीएसटी सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे। नए जीएसटी ढांचे में सरकार ने 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्लैब रखे हैं। वहीं, लग्जरी और सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत का अलग से टैक्स लगाया जाएगा।
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