EPFO Pension: प्राइवेट नौकरी वालों को किस उम्र के बाद मिलती है पेंशन, आखिर इसे लेकर क्या है EPS का नियम?
EPFO Pension: ईपीएफओ पेंशन योजना प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण रिटायरमेंट लाभ है। कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत, एक निश्चित उम्र ...और पढ़ें
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EPFO Pension: प्राइवेट नौकरी वालों को किस उम्र के बाद मिलती है पेंशन, आखिर इसे लेकर क्या है EPS का नियम?
नई दिल्ली। EPFO Pension: प्राइवेट कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद उन्हें EPFO के EPS योजना के तहत पेंशन दी जाती है। हर महीने, आपके एम्प्लॉयर के EPF कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा EPS में भी जमा होता है। यही वह पूल है जिससे रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने पेंशन मिलती है। पीएफ का पैसा दो हिस्सों में कटता है एक ईपीएफ तो दूसरी ईपीएस के तरहत। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईपीएस के तहत प्राइवेट कर्मचारियों को कितने साल बाद पेंशन मिलना शुरू होती है।
आपके PF बैलेंस के उलट, जिसे आप पासबुक में देख सकते हैं और जिस पर हर साल ब्याज मिलता है, पेंशन वाला हिस्सा तय नियमों के तहत काम करता है। आपको मिलने वाली रकम फॉर्मूला, सर्विस के साल और सैलरी की लिमिट पर निर्भर करती है, न कि मार्केट रिटर्न पर। पिछले कुछ सालों में, EPFO नोटिफिकेशन, सैलरी लिमिट और कोर्ट के आदेशों में बदलावों ने इसे और भी जटिल बना दिया है। इससे सदस्यों के लिए यह समझना मुश्किल हो जाता है कि उन्हें असल में कितना पैसा मिलेगा।
EPFO Pension: प्राइवेट कर्मचारियों के किस उम्र में मिलती है पेंशन?
EPS पेंशन के लिए मुख्य एलिजिबिलिटी नियम आसान है। जिंदगी भर मंथली पेंशन (EPFO Pension) पाने के लिए आपको कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सर्विस पूरी करनी होगी और 58 साल की उम्र तक पहुंचना होगा। यहां "पेंशन योग्य सर्विस" का मतलब उन सभी सालों की कुल संख्या है जिनके लिए आपके एम्प्लॉयर्स की तरफ से EPS में कंट्रीब्यूशन जमा किया गया है, बशर्ते आपने अपना PF ट्रांसफर किया हो और उसे निकाला न हो।
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एम्प्लॉयर की तरफ से, आपकी सैलरी का 8.33 परसेंट, नोटिफाइड वेज सीलिंग के हिसाब से, EPS में जाता है। बाकी आपके EPF में जाता है। क्योंकि EPS वाला हिस्सा वेज सीलिंग से लिमिटेड होता है, इसलिए पेंशन बेनिफिट कितना जमा हो सकता है, इसकी एक हार्ड लिमिट होती है, चाहे आपकी असली सैलरी कितनी भी ज़्यादा हो।
आप 50 साल की उम्र के बाद पेंशन शुरू करने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन इसे अर्ली पेंशन माना जाएगा और रकम एक फिक्स्ड फैक्टर से हमेशा के लिए कम हो जाएगी। आप थोड़ी ज्यादा पेंशन के लिए इसे 58 साल से आगे (60 साल तक) भी टाल सकते हैं।
10 साल से पहले छोड़ दी नौकरी तो क्या मिलेगी पेंशन?
अगर आप EPS के तहत दस साल पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ देते हैं, तो आप मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बजाय, आपको एक बार विड्रॉल बेनिफिट मिलेगा। यह एक छोटा सा एकमुश्त अमाउंट होता है, जिसे EPFO द्वारा जारी सर्विस टेबल का इस्तेमाल करके कैलकुलेट किया जाता है। यह टेबल आपकी नौकरी के पूरे हुए सालों के आधार पर एक फैक्टर तय करती है और उसे आपकी पेंशन वाली सैलरी से गुणा करती है।

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