इन दस्तावेजों के बिना नहीं मिलेगा Sahara रिफंड, आवेदन करने से पहले जानें लें सभी जरूरी बातें
सरकार ने हाल ही में सहारा समूह के निवेशकों को फंसे पैसे का भुगतान करने के लिए एक रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया ...और पढ़ें

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: सहारा ग्रुप में निवेशकों के फंसे पैसों को लौटाने के लिए सरकार ने हाल ही में रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया था। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया था जिससे निवेशकों के पैसें को उनके खातें में आसानी से पहुंचाया जा सके।
5 लाख निवेशकों ने करवाया रजिस्ट्रेशन
पोर्टल लॉन्च होने के महज चार दिनों के अंदर 500,000 निवेशकों ने इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। अगर आपका भी पैसा सहारा को-ऑपरेटिव में फंसा है तो आप भी रिफंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। हालांकि उसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी जिसके बारे में हम आपको आज बताएंगें।
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कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?
सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने के लिए, निवेशक के पास सदस्य संख्या, जमा खाता संख्या, आधार से जुड़ा मोबाइल फोन नंबर और जमा रसीद, पैन जैसे दस्तावेज होने चाहिए। सहारा में फंसा पैसा पाने के लिए निवेशक का आधार मौजूदा मोबाइल फोन नंबर से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आधार को बैंक खाते से लिंक करना भी जरूरी है। इनके बिना कोई भी निवेशक दावा दायर नहीं कर सकता है।
इन सभी दस्तावेजों के साथ आप सहारा पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एक बार आवेदन जमा हो जाने पर, एक पंजीकरण संख्या आवंटित की जाएगी। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस भी भेजा जाएगा।
पहले चरण में भेजे जाएंगे 10 हजार रुपये
सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेशकों का पैसा 45 दिनों में उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा। सहारा की चार को-ऑपरेटिव सोसाइटी के लगभग 4 करोड़ निवेशकों को पैसा वापस मिलना का रास्ता अब साफ हो गया है।
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आपको बता दें कि रिफंड पोर्टल लॉन्च लॉन्च करते वक्त अमित शाह ने कहा था कि पहले चरण में निवेशकों को 10,000 रुपये रिफंड किए जाएंगें जिन्होंने 10 हजार रुपये निवेश किया है। जिनका निवेश 10,000 हजार रुपये से ज्यादा है उन्हें भी फिलहाल 10 हजार रुपये ही मिलेंगें। बाकी की राशि अगले चरण में प्रदान की जाएगी।
आसानी से फोन से कर सकते हैं रिफंड के लिए अप्लाई
- सबसे पहले आप https://mocrefund.crcs.gov.in/ वेबसाइट पर जाएं।
- इसके बाद अपने 12 अंकों की सदस्यता संख्या (आधार से अंतिम 4 अंक) दर्ज करना होगा। आपको अपने आधार नंबर से जुड़े एक मोबाइल फोन नंबर की भी आवश्यकता होगी जो ओटीपी प्राप्त कर सके।
- इसके बाद, रिफंड फॉर्म भरने के लिए अपनी बिलिंग जानकारी दर्ज करें।
- फिर अपना फोटो डालें और आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करें।
- फिर आपको अपना रिफंड फॉर्म अपलोड करना होगा।
- इसके बाद आपको अपने पैन कार्ड की फोटो अपलोड करना और दस्तावेजों के साथ भेजना होगा।
- इसके बाद 45 दिनों के अंदर रिफंड कर दिया जाएगा।


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