Sahara Refund Portal: सहारा जमाकर्ताओं को पहले भुगतान में कितना पैसा मिलेगा? जानिए डिटेल
Sahara Refund Portal सहारा के निवेशकों के लिए सरकार ने एक रिफंड पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल की मदद से वो अब आसानी से अपने निवेश राशि को निकाल सकते हैं। निवेशकों ने इसके लिए सरकार और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इसके बाद सरकार ने ये पोर्टल लॉन्च किया था। आइए जानते हैं कि निवेशक एक बार में कितनी राशि निकाल सकते हैं?

नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। Sahara Refund Portal: सहारा ग्रुप्स में निवेश करने वाले निवेशकों को अब पैसा मिलने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपये वापस देने की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। 5,000 करोड़ रुपये के भुगतान के बाद बाकी बचे निवेशक सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अपील देंगे। सहारा के कई निवेशकों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि उनको पहले भुगतान में कितनी राशि मिलेगी? इसी के साथ सहारा रिफंड पोर्टल कैसे काम करता है? आइए,इन सवालों का जवाब जानते हैं।
सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन शामिल है
- सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसायटी लिमिटेड
- हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
- स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड।
निवेशक को कितना पैसा मिलेगा?
प्रेस सूचना ब्यूरो के एक प्रेस रिलीज के मुताबिक जिन भी निवेशक ने 10,000 रुपये या उससे ज्यादा राशि निवेश की है उनको पहले भुगतान में 10,000 रुपये दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1 करोड़ से ज्यादा निवेशक ने 10,000 रुपये से ज्यादा का निवेश किया है। ऑनलाइन आवेदन देने के लिए पोर्टल पर चारों सोसायटियों का पूरा डाटा मौजूद है।
निवेशक के पास ये दस्तावेज जरूरी है
- मेंबरशिप नंबर
- डिपॉजिट अकाउंट नंबर
- आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर
- पैन कार्ड (50,000 रुपये से ज्यादा राशि के क्लेम के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है)
सहारा रिफंड पोर्टल कैसे काम करता है?
सरकार द्वारा लॉन्च किया गया सहारा रिफंड पोर्टल की प्रक्रिया पर आवेदक को इन शर्तों को पालन करना होता। आवेदक के पास बैंक और आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। आवेदक जब भी आवेदन करता है तो उसके 45 दिन के बाद आवेदक के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जमाकर्ताओं के पहचान की गारंटी के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। आवेदक द्वारा आवेदन के समय दिए गए दस्तावेजों को सोसायटी द्वारा नियुक्त ऑडिटर और ओएसडी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा।
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