GST विवाद सुलझाने के लिए बना नया ट्रिब्यूनल, वित्त मंत्री ने किया लॉन्च; देश में बनेंगी 31 स्टेट बेंच, फायदा किसे?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) का उद्घाटन किया। यह ट्रिब्यूनल जीएसटी से जुड़े मामलों में अपील की सुनवाई करेगा। अगर कोई कारोबारी या व्यक्ति GST अथॉरिटी के फैसले से सहमत नहीं है तो वह यहां अपील कर सकता है। इससे कोर्ट केस कम होंगे। विवाद जल्दी सुलझेंगे। इसकी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में होगी और देशभर में 31 स्टेट बेंच बनाई जाएंगी।

नई दिल्ली| वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार यानी 24 सितंबर को नई दिल्ली में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (GSTAT) का उद्घाटन किया। यह ट्रिब्यूनल जीएसटी से जुड़े विवादों को तेजी से सुलझाने में मदद करेगा। इसका मकसद कारोबारियों को राहत देना और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना है।
ट्रिब्यूनल के लॉन्च के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि,
"यह कदम कारोबार को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। GSTAT से कारोबारियों को फायदा होगा। पहले जीएसटी विवादों को सुलझाने में लंबा वक्त लगता था। कोर्ट में केस जाने से कारोबारी परेशान होते थे। अब ट्रिब्यूनल में सुनवाई तेज होगी। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। साथ ही, जीएसटी सिस्टम में भरोसा भी बढ़ेगा।"
उन्होंने आगे कहा कि, "GSTAT का लॉन्च दिखाता है कि 2017 में शुरू हुई जीएसटी यात्रा कितनी आगे बढ़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच 'वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट' आज हकीकत बन चुकी है।"
The launch of Goods and Services Tax Appellate Tribunal or GSTAT is not just an institutional milestone. It is a symbol of how far GST has come in the last eight years, and it is also a powerful reminder of our determination to continue improving, reforming, and adapting it for… pic.twitter.com/XSH76pUHWk
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 24, 2025
GST से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगा ट्रिब्यूनल
GSTAT का गठन जीएसटी कानून के तहत हुआ है। यह ट्रिब्यूनल जीएसटी से जुड़े मामलों में अपील की सुनवाई करेगा। अगर कोई कारोबारी या व्यक्ति जीएसटी अथॉरिटी के फैसले से सहमत नहीं है, तो वह यहां अपील कर सकता है। इससे कोर्ट केस कम होंगे और विवाद जल्दी सुलझेंगे। ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में होगी।
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देशभर में बनाई जाएंगी 31 स्टेट बेंच
इसके अलावा देशभर में 31 स्टेट बेंच भी बनाई जाएंगी। हर बेंच में एक प्रेसिडेंट, एक ज्यूडिशियल मेंबर और दो टेक्निकल मेंबर्स होंगे। ये लोग जीएसटी से जुड़े मामलों की गहराई से जांच करेंगे। बता दें कि उद्योग जगत लंबे समय से टैक्स विवादों के लिए ऐसे मंच की मांग कर रहा था। अब उम्मीद है कि हाई कोर्ट का बोझ घटेगा, टैक्स कंप्लायंस आसान होगा और विवादित जीएसटी प्रावधानों पर स्पष्टता मिलेगी।
नियुक्तियां और इन्फ्रास्ट्रक्चर हो रहा तैयार
इधर, वित्त मंत्रालय ने कहा कि ट्रिब्यूनल का काम जल्द शुरू होगा। इसके लिए जरूरी नियुक्तियां और इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। यह कदम जीएसटी को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा। कारोबारी समुदाय ने इस पहल का स्वागत किया है। उनका मानना है कि इससे कारोबार करना और आसान हो जाएगा।
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