New GST Rates: तेल, नमक, साबुन से लेकर दूध तक पुराने रेट में ही दुकानदार दे रहा सामान? तुरंत करें ये काम
New GST Rates लागू होने के बाद भी अगर आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो तुरंत शिकायत करें। तेल नमक और दूध जैसे रोजमर्रा के सामान सस्ते हो गए हैं लेकिन कुछ दुकानदार इसका लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार फायदा न मिलने पर 1915 पर कॉल करें या WhatsApp 8800001915 पर शिकायत दर्ज कराएं।

नई दिल्ली। जीएसटी की नई दरें (New GST Rates) सोमवार 23 सितंबर से लागू हो चुकी हैं। खाने-पीने से लेकर रोजमर्रा की अधिकतर चीजें सस्ती हो गई हैं। लेकिन अगर अगर आपको इसका फायदा नहीं मिल रहा है तो तुरंत इसकी शिकायत करें। तेल, नमक, साबुन, दूध से लेकर बिस्किट से लेकर हर वो जरूरी सामान सस्ता हो गया है, जिसका इस्तेमाल आम आदमी रोजाना करता है। यानी 22 सितंबर से आम जनता को फायदा मिलना शुरू हो गया है। लेकिन कुछ दुकानदार इसका फायदा ग्राहकों को नहीं दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि अगर आपको GST Rate Cut का फायदा दुकानदार न दें तो क्या करना चाहिए।
GST Rate Cut का फायदा न मिलने पर तुरंत करें ये काम
सोमवार से उत्पादों पर जीएसटी कटौती (GST Rate Cut) का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में कंपनियों द्वारा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के INGRAM पोर्टल पर संशोधित जीएसटी दरों से संबंधित शिकायतें दर्ज करने और उनके निवारण के लिए एक समर्पित श्रेणी बनाई है। उपभोक्ता किसी भी समस्या की सूचना देने के लिए टोल-फ्री नंबर - 1915 पर भी कॉल कर सकते हैं।
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उपभोक्ता मामलों के विभाग की ओर से इस संबंध में एक सोशल मीडिया पोस्ट करके जानकारी दी है कि अगर दुकानदार फायदा न दे तो क्या करें? मंत्रालय की ओर से कहा गया, "GST बचत उत्सव! उपभोक्ता सचेत रहें! New Gen GST reforms का लाभ नहीं मिल रहा है? तुरंत 1915 पर कॉल करें या WhatsApp 8800001915 पर शिकायत दर्ज कराएं और अपनी बचत सुनिश्चित करें!"
GST बचत उत्सव! उपभोक्ता सचेत रहें! New Gen GST reforms का लाभ नहीं मिल रहा है? तुरंत NCH 1915 पर कॉल करें या WhatsApp 8800001915 पर शिकायत दर्ज कराएं और अपनी बचत सुनिश्चित करें! #GSTBachatUtsav #BachatUtsav #NextGenGST #GSTReforms #SpecialCampaign5 #SwachhOTSAV #SHS2025… pic.twitter.com/RAJnxWAudV
— Consumer Affairs (@jagograhakjago) September 22, 2025
यानी अगर दुकानदार आपको रेट कट का फायदा न दें तो तुरंत 1915 पर कॉल करें फिर WhatsApp 8800001915 पर शिकायत दर्ज कराएं। आपकी शिकायत पर सरकार एक्शन लेगी और आपको जीएसटी रेट कट का फायदा मिलेगा।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कहा कि हेल्पलाइन समय पर कार्रवाई के लिए कंपनियों, सीबीआईसी और अन्य अधिकारियों के साथ "उपभोक्ता शिकायतों से प्राप्त डेटा और जानकारी" भी साझा करेगी। इसमें आगे कहा गया है, "यह पहल जीएसटी अनुपालन को मजबूत करेगी और निष्पक्ष व्यवहार में हितधारकों के रूप में उपभोक्ताओं को सशक्त बनाकर सहभागी शासन को बढ़ावा देगी।"
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