New GST Rates List: रिवॉल्वर और पिस्तौल हुई महंगी, इतना जीएसटी वसूलेगी सरकार
New GST Rates वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को नई दिल्ली में जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के बाद GST में व्यापक बदलावों की घोषणा की। अब जीएसटी में सिर्फ 5 और 18 फीसदी के दो स्लैब हैं। 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म कर दिया गया। सस्ती होने के साथ कई चीजें महंगी भी हुईं हैं। रिवॉल्वर और पिस्तौल पर 40 फीसदी जीएसटी देना होगा।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को GST की दरों में बड़ी कटौती की घोषणा करते हुए कहा कि दो-स्तरीय कर प्रणाली को मंजूरी मिलने से आम आदमी को काफी फायदा होगा। जीएसटी परिषद ने 5% और 18% की दो-स्तरीय स्लैब को मंजूरी दे दी है। जीएसटी दरों में यह कटौती 22 सितंबर से लागू होगी। New GST Rates में अधिकतर चीजें सस्ती हुई हैं। दूध दही से लेकर बीड़ी तक सस्ती हुई है। लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जो महंगी हुईं हैं। इन्हीं में से एक चीज है बंदूक। रिवॉल्वर और पिस्तौल पर सरकार ने जीएसटी (GST rates on Firearms) बढ़ा दी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार की रात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तंबाकू और तंबाकू से संबंधित उत्पादों को छोड़कर सभी दर परिवर्तन नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर से लागू होंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीतारमण ने कहा कि बैठक में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों ने भाग लिया।
कितनी महंगी हुई बंदूक?
GST Reforms में किए गए बदलाव में रिवॉल्वर और पिस्तौल पर लगने वाला जीएसटी बढ़ गया है। New GST Rates मे इसे 40 फीसदी वाले स्पेशल स्लैब में जगह मिली है। रिवॉल्वर और पिस्तौल पर पहले 28 फीसदी जीएसटी लगता था। लेकिन अब यह 40 फीसदी हो गया है। यानी अगर एक रिवॉल्वर की कीमत 1 लाख रुपये है तो उस पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगी। यानी यह रिवॉल्वर आपको 1 लाख 40 हजार रुपये की मिलेगी।
GST Council की बैठक में पिस्तौल और रिवॉल्वर पर जीएसटी 40 फीसदी कर दी गई। 40 फीसदी वाले स्लैब में सिन और लग्जरी प्रोडक्टस को रखा गया है।
पेट्रोल के लिए 1,200 सीसी और डीजल के लिए 1,500 सीसी से बड़ी सभी कारों पर 40 फीसदी GST है। वहीं, 350 CC से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें भी इसी स्लैब में हैं। इसके अलावा निजी उपयोग के लिए विमान, हेलीकॉप्टर, मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएँ और अन्य जहाज, पान मसाला, तंबाकू, गुटखा, पर भी 40 फीसदी जीएसटी है।
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